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राजस्थान हाई कोर्ट में 12-13 मार्च भी नहीं होगा काम काज, सभी अधिवक्ताओं ने लिया फैसला

जोधपुर हाईकोर्ट अधिवक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से हाईकोर्ट मुख्यपीठ व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं किया गया. अब अगले दो दिन भी कोर्ट का काम काज बंद रहेगा.

राजस्थान हाई कोर्ट में 12-13 मार्च भी नहीं होगा काम काज, सभी अधिवक्ताओं ने लिया फैसला
जोधपुर में 12-13 मार्च भी नहीं होगा काम

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट में 11 मार्च को पूरा काम ठप रहा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बीकानेर में ई-कोर्ट फेज 3 की शुरुआत करने की घोषणा के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में वकीलों ने इसका विरोध का आह्वान किया था. इसके तहत राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अधिवक्ताओं ने एक दिन का न्यायिक कार्य बहिष्कार किया. दिनभर अधिवक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से हाईकोर्ट मुख्यपीठ व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं किया गया. अब अगले दो दिन भी कोर्ट का काम काज बंद रहेगा.

बता दें, शनिवार को बीकानेर के कार्यक्रम में आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने समारोह के दौरान बीकानेर को जोधपुर हाई कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का ऐलान किया. उन्होंने कहा वह ई कोर्ट फेस 3 की शुरुआत बीकानेर से कर रहे हैं, और अब बीकानेर से वकील सीधे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य पीठ में वीसी के माध्यम से पैरवी कर सकेंगे. इसके बाद राजस्थान के जोधपुर समेत उदयपुर कोर्ट में भी काम काज के बहिष्कार का ऐलान किया.

12-13 मार्च को भी कोर्ट में नहीं होगा काम

दोपहर बाद पुराने हाईकोर्ट परिसर में एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में दोनो एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से जनरल हाउस सभा का आयोजन किया. करीब तीन घंटे तक चले जनरल हाउस में अधिवक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए.  लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द पुरोहित व एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने संयुक्त रूप से बताया कि आमसभा में आये विचारों एवं अधिवक्ताओं की भावनाओं को देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. सभी अधिवक्ताओं की सर्वसम्मति से दिनांक 12 व 13 मार्च 2024 तक स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य बहिष्कार को बढाया गया. 

अब दो दिन हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे.  इसके बाद आगे की रणनीति के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया. समिति विधिवेताओं एवं विधि मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्य योजना तय करेगी. 

हाईकोर्ट की अलग बेंच के खिलाफ खड़े रहेंगे अधिवक्ता

दोनों एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार को राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय कानून मंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया. जिसमें बीकानेर सहित राज्य के किसी भी जिले में उच्च न्यायालय की बैंच, सर्किट बैंच अथवा वर्चुअल बैंच का गठन नहीं किए जाने का अनुरोध किया. अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बीकानेर में उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच की स्थापना के लिए किए गए उद्घोषणा को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है. बीकानेर सहित प्रदेश में यदि कही पर भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की चिंगारी भी उठी तो जोधपुर के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जाएगा.

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