
Home Voting: राजस्थान निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कई प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में पहली बार होम वोटिंग यानि घर से मतदान की सुविधा भी दी गयी है. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में घर से मतदान कर पाएंगे.
दिव्यांग और बुजुर्गों को ही मिलेगी सुविधा
इसके लिए 64 हजार 700 मतदाता इस सुविधा के लिए आवेदन कर चुके हैं. प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव में पहली बार दी जा रही इस सुविधा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर थी.
मतदाताओं को दी जा रही है इसकी जानकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नई पहल की है. इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है. उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है.
सुविधा के लिए भरना होगा फॉर्म 12-डी
योग्य मतदाता को इस सुविधा का चयन करने के लिए बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा. होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा.
60 हजार से अधिक मतदाता कर चुके हैं आवेदन
प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 52 हजार मतदाता और विशेष योग्यजन के रूप में 12 हजार 700 मतदाता अब तक इस सुविधा के लिए आवेदन कर चुके हैं. यानि कुल 64 हजार 700 मतदाताओं ने घर से वोट देने के लिए अर्जी लगाई है.
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