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बुलडोजर कार्रवाई की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं मेवात के लोग

Mewat Rajasthan: मेवात के लोगों का कहना है कि छोटे-मोटे मामले होने के बावजूद हमारे मकानों को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा जाता है, जबकि हमारे कई मकान तो पीएम आवास योजना के तहत बने थे. घर तोड़ने से हमारे बच्चे अब बेघर हो चुके हैं.

बुलडोजर कार्रवाई की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं मेवात के लोग
देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है

Supreme Court for the Comment on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर कार्रवाई' पर कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी. जिसको लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. ख़ास तौर से राजस्थान के मेवात के लोग सर्वोच्च अदालत को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं. उसकी वजह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बुलडोजर कार्रवाइयां मेवात में ही हुई हैं. मेवात में सायबर ठगों के खिलाफ कई कार्रवाइयां हुईं हैं, जिसमें उनके 'अवैध ' घरों पर बुलडोजर चलाया गया है. 

मेवात के लोगों का कहना है कि वो कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उतर प्रदेश  में बुलडोजर कार्रवाई पर विराम लगाने को लेकर सुनवाई कर रहा है. डीग जिले के लेवडा और रायपुर के ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राज्यों में बुलडोजर कार्रवाईयां सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर टारगेट करके की जा रही हैं. 

'आरोपी की वजह से न टूटे घर'

लोगों का कहना है कि छोटे-मोटे मामले होने के बावजूद हमारे मकानों को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा जाता है, जबकि हमारे कई मकान तो पीएम आवास योजना के तहत बने थे. घर तोड़ने से हमारे बच्चे अब बेघर हो चुके हैं. वो कहते हैं अगर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए तो एक आरोपी की वजह से मकान नहीं टूटेगा और घर में रह रहे और सदस्य के सर से आशियाना नहीं उजड़ेगा. 

अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है- सुप्रीम कोर्ट 

तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी- SC 

देश के कई राज्‍यों में 'बुलडोजर जस्टिस' यानि अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देशभर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी. अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं. कोर्ट ने कहा कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है.

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