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ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं, तो जानें नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स दरें

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नई टैक्स रिजीम, यानी नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैबों को भी 2.5-2.5 लाख से बढ़ाकर 3-3 लाख रुपये कर दिया गया है...
नई दिल्ली:

वित्तवर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट, यानी आम बजट 2023 में केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से होने वाली आय पर लागू होंगी. आइए जानते हैं, इनकम टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.

जानें, आयकर, यानी इनकम टैक्स की नई दरें और स्लैब...
  • इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत अब तक 5 लाख रुपये वार्षिक से कम आय होने पर इनकम टैक्स देनदारी से पूरी तरह छूट मिल जाया करती थी, यानी पांच लाख रुपये से कम करयोग्य आय होने पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब करमुक्त आय की यह सीमा बढ़कर 7 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है.
  • दूसरी ओर, पुरानी टैक्स रिजीम छोड़कर नई आयकर व्यवस्था चुनने वालों के लिए कतई करमुक्त आय की सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी करयोग्य आय होने पर भी New Income Tax Regime चुन लेने वाले करदाताओं को पहले 3 लाख रुपये की आय पर आयकर नहीं देना होगा.
  • इनकम टैक्स की स्लैबों को भी अब तक मौजूद रही 2.5-2.5 लाख रुपये से बदलकर 3-3 लाख रुपये कर दिया गया है, पहले 3 लाख के बाद, यानी 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर अब कुल 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
  • नई कर व्यवस्था में इसके बाद 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, और 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर अब 15 फीसदी इनकम टैक्स वसूला जाएगा.
  • New Tax Regime चुन लेने वाले टैक्सपेयर, यानी करदाता को 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की ही तरह 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
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