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Interim Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब में नहीं होगा कोई बदलाव, निर्मला सीतारमण बोलीं- 'जारी रहेगी पुरानी व्यवस्था'

Interim Budget 2024: गौरतलब है कि, साल 2020 के बजट में नए इनकम टैक्स रिजिम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया था. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये से कम आय वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाएगी.

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Interim Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब में नहीं होगा कोई बदलाव, निर्मला सीतारमण बोलीं- 'जारी रहेगी पुरानी व्यवस्था'
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया. यह अंतरिम बजट था क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है.

बजट भाषण में उन्होंने कहा कि, "मैं आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं." हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त वर्ष 2009/10 तक ₹ 25,000 तक और वित्त वर्ष 2010/11 से 14/15 तक ₹ 10,000 तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है.

इस बार भी टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव न करके राहत की खबर आई है. हालंकि लोगों को उम्मीद थी कि चूंकि यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है तो इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब में बदलाव कर कुछ राहत सकती है . 

इससे लगभग एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा, उन्होंने कहा, "2014 में (पहली नरेंद्र मोदी सरकार) समय की मांग थी कि लोगों को आशा दी जाए (और) निवेश को बढ़ाया जाए. (अब) अर्थव्यवस्था को मजबूती से एक मज़बूत रास्ते पर आगे बढ़ाया गया है." 

गौरतलब है कि, साल 2020 के बजट में नए इनकम टैक्स रिजिम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया था. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये से कम आय वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाएगी. इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी.

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