देश में आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्घटना हो रही है. सड़क हादसों से लेकर तमाम अन्य तरह की दुर्घनाएं हो रही है. ऐसे में कई बार तो परिवार की आय का स्रोत तक समाप्त हो जाता है और फिर समाज की उम्मीद सीधे सरकार पर आकर टिक जाती है. वर्षों से इस प्रकार की समस्या का समाधान सरकार मुआवजा देकर करती आ रही हैं. लेकिन अब कई सरकारों ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं के उपरांत सहायता के लिए परमानेंट सॉल्युशन ढूंढ लिया है. ऐसी ही समस्या का राजस्थान सरकार ने समाधान निकाला है. राज्य सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Mukhyamantri chiranjivi durghatna bima yojana) है.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Mukhyamantri chiranjivi durghatna bima yojana) के ताज़ा आंकड़े
हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी किए थे. नए प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत हुई तो बीमा कवर नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से,शराब या नशीली दवा पीने से, सांप आदि के काटने से होने वाली मौत पर भी बीमा कवर नहीं मिलेगा. एक परिवार में दो या दो से अधिक मौतें होने पर केवल 10 लाख रुपये तक का ही क्लेम मिलेगा. इसके अलावा दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम बनाया गया है. इसके अलावा चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होने पर ही दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान होगा.
कितने लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू है. इस योजना में राजस्थान सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है. इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपए देय होंगे. दो या अधिक लोगों की मौत पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा.
इस योजना में किस तरह की मौतों पर मिलेगा बीमा कवर जानें
अंग भंग होने पर सहायता
इसके अलावा यदि किसी प्रकार की अंग हानि होती है या कहें अपंग होने पर किस तरह का बीमा कवर मिलेगा इस बारे में भी इस योजना में प्रावधान किया गया है.
कब कितना क्लेम
बता दें कि योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना रखा गया है. इस योजना का आरंभ 1 मई 2022 है. आरंभ में लाभ 5 लाख रूपये तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा रखा गया था. अब यह वर्ष 2023-24 में 10 लाख रुपये कर दिया गया है.
आर्थिक सहायता देना लक्ष्य
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ वही व्यक्ति या परिवार ले सकता है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है. गौरतलब है कि समस्त परिवार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, वो सब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार माने जाएंगे.
उल्लेखनीय है कि योजना का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सहायता प्रदान करना है.
ये योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है.
लाभ कब दिए जाएंगे जानें
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति पर ही लाभ दिया जाएगा.
लाभ कब दिया नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से हुई प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर लाभ नहीं मिलेगा.
निम्नलिखित स्थितियों में हुई मृत्यु या अन्य क्षति होने पर इस योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे.
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
निम्नलिखित दस्तावेज़ दावा करते वक़्त ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किये जाएंगे