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This Article is From Aug 11, 2023

राजस्थान : मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ जानें यहां

राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू है. इस योजना में राजस्थान सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है.

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राजस्थान : मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ जानें यहां
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने की थी.
नई दिल्ली:

देश में आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्घटना हो रही है. सड़क हादसों से लेकर तमाम अन्य तरह की दुर्घनाएं हो रही है. ऐसे में कई बार तो परिवार की आय का स्रोत तक समाप्त हो जाता है और फिर समाज की उम्मीद सीधे सरकार पर आकर टिक जाती है. वर्षों से इस प्रकार की समस्या का समाधान सरकार मुआवजा देकर करती आ रही हैं. लेकिन अब कई सरकारों ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं के उपरांत सहायता के लिए परमानेंट सॉल्युशन ढूंढ लिया है. ऐसी ही समस्या का राजस्थान सरकार ने समाधान निकाला है. राज्य सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Mukhyamantri chiranjivi durghatna bima yojana) है.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Mukhyamantri chiranjivi durghatna bima yojana) के ताज़ा आंकड़े
हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी किए थे. नए प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत हुई तो बीमा कवर नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से,शराब या नशीली दवा पीने से, सांप आदि के काटने से होने वाली मौत पर भी बीमा कवर नहीं मिलेगा. एक परिवार में दो या दो से अधिक मौतें होने पर केवल 10 लाख रुपये तक का ही क्लेम मिलेगा. इसके अलावा दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम बनाया गया है. इसके अलावा चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होने पर ही दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान होगा.

कितने लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा

राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू है. इस योजना में राजस्थान सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है. इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपए देय होंगे. दो या अधिक लोगों की मौत पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा.

इस योजना में किस तरह की मौतों पर मिलेगा बीमा कवर जानें

  • रोड, रेल, वायु दुर्घटना में क्षति या मौत पर .
  • खुद ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से कोई वस्तु ऊपर आ गिरने पर क्षति या मौत पर
  • मकान ढहने पर होने वाली क्षति या मौत पर
  • पानी में डूबने पर क्षति-मौत पर
  • रासायनिक द्रवों,केमिकल छिड़काव पर क्षति या मौत पर
  • बिजली के झटके के कारण होने वाली क्षति या मौत पर
  • आग में जलने के कारण होने वाली क्षति या मौत पर

  • अंग भंग होने पर सहायता
    इसके अलावा यदि किसी प्रकार की अंग हानि होती है या कहें अपंग होने पर किस तरह का बीमा कवर मिलेगा इस बारे में भी इस योजना में प्रावधान किया गया है.

  • एक हाथ, एक पैर या एक आंख पर 1.5 लाख रुपये का प्रावधान है.
  • दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें, एक हाथ, एक पैर या एक हाथ, एक आंख या एक पैर, एक आंख की क्षति होने पर तीन लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा.
  • एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 1.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
  • एक से अधिक क्लेम होने पर दूसरे क्लेम पर 10 लाख में से राशि कटेगी.
  • कब कितना क्लेम

  • दुर्घटना में 1 व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपये का क्लेम दिया जाएगा.
  • परिवार में एक से अधिक की मौत पर अधिकतम 10 लाख रुपये का ही क्लेम दिया जाएगा.
  • एक से अधिक बीमा क्लेम एक साल में उठाने पर 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं होगा.
  • पहले ली गई राशि 10 लाख में से कम करके ही दूसरी दुर्घटना के क्लेम की राशि दी जाएगी.
  • दुर्घटना में मौत या क्षति की राशि एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक दी जाएगी.
  • हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, अथवा आत्महत्या का प्रयास के मामले में बीमा कवर नहीं मिलेगा.

  • बता दें कि योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना रखा गया है. इस योजना का आरंभ 1 मई 2022 है. आरंभ में लाभ  5 लाख रूपये तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा रखा गया था. अब यह वर्ष 2023-24 में 10 लाख रुपये कर दिया गया है.

    आर्थिक सहायता देना लक्ष्य
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ वही व्यक्ति या परिवार ले सकता है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है. गौरतलब है कि समस्त परिवार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, वो सब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार माने जाएंगे.

    उल्लेखनीय है कि योजना का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सहायता प्रदान करना है.

    ये योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है.

  • लाभार्थी राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
  • लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड होना जरूरी है.
  • लाभार्थी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए.
  • लाभार्थी की अपंगता योजना में सम्मिलित किसी एक दुर्घटनाओं से घटित होनी चाहिए.
  • लाभार्थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए.
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत परिवार के अलावा कोई अन्य परिवार इस योजना में शामिल नहीं माना जायेगा.

  • लाभ कब दिए जाएंगे जानें
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा.

  • दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक, एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो.
  • शारीरिक चोट दुर्घटना से ही उत्पन्न होनी चाहिए.
  • शारीरिक चोट दुर्घटना से पूर्व नहीं होनी चाहिए.
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति पर ही लाभ दिया जाएगा.

  • सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • मकान के ढेह जाने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • ऊंचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति.

  • लाभ कब दिया नहीं जाएगा
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से हुई प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर लाभ नहीं मिलेगा.
    निम्नलिखित स्थितियों में हुई मृत्यु या अन्य क्षति होने पर इस योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे.

  • हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, अथवा आत्महत्या का प्रयास.
  • नशीले द्रव्य/ ड्रग्स/ एलकोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति.
  • चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति.
  • नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली शांति.
  • युद्ध, विदेशी आक्रमण, निदेशी शत्रुओं के कृत्ये, ग्रह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रीयविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति.
  • गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति.
  • आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित क़ानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति.
  • एविएशन में शामिल होने/ बैलूनिंग/ मॉउंटिंग/ डिसमाउण्टिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु / क्षति.
  • योजना में निम्नलिखित दुर्घटनाओं के अलावा किसी भी दुर्घटना में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में. जहरीले जन्तु के कारण हुई मृत्यु/क्षति.
  • ऐसी बीमारियां पीड़ित की मौत पर जैसे :- कैंसर., टीबी, ह्रदयघात (हार्ट अटैक), पागलपन इत्यादि.
  • लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
    निम्नलिखित दस्तावेज़ दावा करते वक़्त ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किये जाएंगे

  • मृत्यु की स्थिति में - मृत्यु प्रमाण पत्र
  • इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़ होना चाहिए -
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • एफआईआर/ रोज़नामचा/ मर्ग रिपोर्ट
  • पंचनामा
  • चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
  • चिकित्सालय की रिपोर्ट
  • एफआईआर/रोज़नामचा (यदि कराई गयी हो)
  • डायगनोस्टिक रिपोर्ट
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र.
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