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This Article is From Jun 05, 2024

RTE के तहत फ्री एडमिशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर, विभाग ने इस तारीख में किया बदलाव

RTE Admission: दस्तावेजों में संशोधन की जांच के लिए पहले 3 जून की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 6 जून किया गया है. तारीख में बढ़ोतरी के बाद अब संबंधित सीबीईओ प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 6 जून तक कर सकेंगे.

RTE के तहत फ्री एडमिशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर, विभाग ने इस तारीख में किया बदलाव

Rajasthan News: राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री होने वाले एडमिशन (RTE Admission) के दस्तावेजों की जांच अब 6 जून तक हो सकेगी. आरटीई के तहत शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन आमन्त्रित किए गए थे. इस बार एडमिशन की शर्तों में कुछ परिवर्तन किए जाने से कई समस्याएं पैदा हो गईं थीं, जिनके लिए बाद में संशोधित आदेश निकाल कर उन पेचीदगियों का निपटारा किया गया था. इस दौरान जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उन्हें आने आवेदनों में संशोधन भी करना पड़ा था.

दस्तावेजों में संशोधन की जांच के लिए पहले 3 जून की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 6 जून किया गया है. तारीख में बढ़ोतरी के बाद अब संबंधित सीबीईओ प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 6 जून तक कर सकेंगे. पहले लास्ट डेट के 3 जून होने से प्रवेश के लिए आए आवेदनों की जांच का काम पूरा नहीं हो पा रहा था. गौरतलब है कि राइट टू एजुकेशन के एडमिशन लेने वाले छात्रों की तादाद में इस साल काफी इजाफा हुआ है.

हालांकि पहला नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसमें आयु सीमा को लेकर कुछ शर्तें पेचीदा थीं, जिनके लिए अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत भी की थी. उनकी शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए विभाग ने आयु सीमा की शर्तों में बदलाव किया और आवेदन करने की लास्ट डेट में भी बढ़ोतरी की थी. इसके बाद आवेदकों की तादाद बढ़ गई. इसी वजह से दस्तावेजों की जांच के लिए समय कम बचा था. पहले दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए 3 जून के निर्धारण किया गया. लेकिन आवेदनों की संख्या को देखते हुए इसे बढ़ा कर 6 जून कर दिया गया है.

चन्द्र किरण पंवार-प्रारम्भिक शिक्षा-आरटीई ने इस सम्बन्ध में सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित कार्य को पूरा करना सीबीईओ की ज़िम्मेदारी होगी. अगर 6 जून तक दस्तावेज़ों की जांच सम्बन्धी कार्य पूरा नहीं होता है तो ज़िम्मेदार व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

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