
Rajasthan News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राजस्थान के पाली (Pali) जिले में स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Sumerpur Mercantile Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बुधवार को इसका कारण बताते हुए आरबीआई अधिकारियों ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इसीलिए ये फैसला लिया गया है.
'5 लाख रुपये तक की जमा मिलेगी वापस'
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (Liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. रिजर्व बैंक ने कहा, 'बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.'
'45.22 करोड़ का भुगतान पहले ही किया'
आरबीआई ने बताया कि 30 नवंबर, 2023 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का ₹45.22 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया है. अब इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सुमेरपुर पाली को 'बैंकिंग' का व्यवसाय संचालित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का पुनर्भुगतान शामिल है.
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