
Rajasthan News: राजस्थान के चूरू जिले की डीजे कोर्ट ने शनिवार को एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए पत्नी शाहीन की हत्या के दोषी पति आदिल को आजीवन कारावास की सजा दी है. यह मामला अगस्त 2022 का है, जब शहर की बादशाह कॉलोनी में शाहीन की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने 25 गवाहों और 68 दस्तावेजों के आधार पर 35 वर्षीय आदिल को दोषी ठहराया.
लव मैरिज से शुरू हुआ था रिश्ता
शाहीन और आदिल ने 2015 में प्रेम विवाह किया था. शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही रिश्ते में खटास आ गई. शाहीन के चाचा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आदिल अपनी पत्नी को तंग करता था. कई बार समझाइश के बाद मामला सुलझाया गया, लेकिन आदिल का व्यवहार नहीं बदला.
अवैध संबंध बने हत्या की वजह
एडवोकेट सलीम खान, जो की पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे थे उन्होंने बताया कि आदिल का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था. शाहीन को इस बात का पता चल गया था, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया. अपने संबंधों को छुपाने के लिए आदिल ने 2 और 3 अगस्त 2022 की मध्यरात्रि में शाहीन की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी. इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया.
कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान से जांचा. एडवोकेट सलीम खान की दमदार पैरवी और ठोस सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आदिल को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है.
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