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This Article is From Jan 20, 2024

Republic Day 2024: दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट के टैकऑफ-लैंडिंग पर ढाई घंटे की पाबंदी, जानें क्या है वजह?

Republic Day Security in Delhi: यह आदेश 18 जनवरी, 2024 से लागू हो गया है जो 29 दिनों की अवधि यानी 15 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए.

Republic Day 2024: दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट के टैकऑफ-लैंडिंग पर ढाई घंटे की पाबंदी, जानें क्या है वजह?
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Republic Day Security Arrangements: अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) से फ्लाइट में बैठकर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी, और ना ही कोई फ्लाइट लैंड कर पाएगी.

दिल्ली पुलिस ने आदेश के बाद फैसला

शुक्रवार को जारी इस नोटिफिकेशन में डीआईएएल ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये फैसला लेने की बात लिखी है. आदेश में लिखा है, 'जैसा कि देश 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर पर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) सहित उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया. निषेधाज्ञा 29 दिनों (18 जनवरी से 15 फरवरी तक) के लिए लागू की गई है, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए.'

इन पर लगाया गया अस्थाई प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस ने अपने एक बयान में बताया है कि भारत के प्रति शत्रु कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. इसीलिए मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या यहां तक ​​कि विमान से पैरा-जंपिंग आदि पर निर्धारित समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. गणतंत्र दिवस समारोह-2024 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में विमान आदि की ऑनलाइन बिक्री और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.'

दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बताया, 'चूंकि सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है. इसे जनता की जानकारी के लिए प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और सभी डीसीएसपी, अपर के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रतियां चिपकाई जाएंगी. डीसीएसपी, एसीएसपी, तहसील, सभी पुलिस स्टेशन और दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड के कार्यालय, अधिसूचना पढ़ी गई.'

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