
Delhi News: अगर आप केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं और अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल को लेकर चिंतित रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. अब सरकारी कर्मचारी अपने पर्सनल कारणों के तहत मिलने वाली छुट्टियों का इस्तेमाल माता-पिता की देखभाल के लिए भी कर सकते हैं.
केंद्र सरकार कर्मचारियों को सालभर में कितनी छुट्टियां मिलती हैं?
डॉ. जितेंद्र सिंह (कर्मचारी कल्याण मंत्री) ने राज्यसभा में बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के तहत हर साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave), 20 दिन की आधा वेतन छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday) मिलती हैं. इन छुट्टियों को कोई भी पर्सनल वजह, जैसे कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, के लिए लिया जा सकता है. इसके अलावा अन्य पात्र छुट्टियां (Eligible Leaves) भी नियमों के अनुसार मिलती हैं.
Central government employees will be able to avail 30 days of Earned Leave, 20 days of Half Pay Leave, 8 days of Casual Leave and 2 days of Restricted Holiday per annum, apart from other eligible Leave, for any personal reasons, including taking care of their elderly parents. pic.twitter.com/2wkxfD1o5C
— ANI (@ANI) July 25, 2025
क्या अलग से "Sick Care Leave" का प्रावधान है?
सरकार ने अभी "सिक केयर लीव" को चाइल्ड केयर लीव की तरह अलग से लागू नहीं किया है. लेकिन मौजूदा छुट्टियों के तहत आप यह सुविधा पहले से ही ले सकते हैं. इसलिए फिलहाल अलग से Sick Care Leave की जरूरत नहीं मानी गई है.
किसने पूछा था सवाल?
दरअसल, संसद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीक ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मंत्रालय ने यह जवाब जारी किया है.
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