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This Article is From Apr 25, 2025

Rahul Gandhi: "आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे", सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ऐसा क्यों कहा?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इतिहास को समझे बिना राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं.

Rahul Gandhi: "आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे", सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दी है.

Case of Rahul Gandhi's statement on Savarkar: सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया. उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी को राहत भी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इतिहास को समझे बिना राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी फिर से की गई, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा. 

इंदिरा गांधी ने भी लिखा था पत्र- कोर्ट

कोर्ट ने आगे कहा, ''आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे, क्योंकि उन्होंने सावरकर के लिए 'फेथफुल सर्वेंट' लिखा था?'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को एक पत्र लिखा था.

जज बोले- जहां होती है वीर सावरकर की पूजा, वहां राहुल गांधी ने दिया बयान

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, "आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान देते हैं, जहां वीर सावरकर की 'पूजा' होती है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आप क्यों इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं?"

दरअसल, यह मामला 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए बयान से जुड़ा है. उन्होंने सावरकर को टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे. राहुल गांधी के इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक 

लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए समन जारी किया था. उस समन को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी. उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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