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SI Paper Leak Case के 16 आरोपियों को मिली जमानत, माफिया यूनिक भांबू का भाई विवेक भी जेल से निकलेगा बाहर

SI Paper Leak Case: राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के 16 आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 16 आरोपियों को जमानत दे दी गई है.

SI Paper Leak Case के 16 आरोपियों को मिली जमानत, माफिया यूनिक भांबू का भाई विवेक भी जेल से निकलेगा बाहर
एसआई पेपर लीक केस के आरोपी की कोर्ट में पेशी (फाइल फोटो)

SI Paper Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट से एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई पेपर लीक केस के 16 आरोपियों को जमानत दे दी है. जमानत पाने वाले आरोपियों में पेपर लीक माफिया यूनिका भांबू का भाई विवेक भी शामिल है. इन सभी आरोपियों को अलग-अलग समय में एसओजी ने गिरफ्तार किया था. अब हाईकोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलना जांच एजेंसी के लिए झटका बताया जा रहा है. 

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को 17 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें से 16 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है.  

राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस गणेशराम की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी, सुरेश खिलेड़ी, वेदांत शर्मा, दीपक चौहान, निर्भय तिवाड़ी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने मामले की पैरवी की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने 16 आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. हालांकि 1 आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. 

माफिया यूनिक भांबू के भाई को भी मिली जमानत

जमानत मिलने वालों में ज्यादातर अभ्यर्थी शामिल हैं. इन पर पेपर पढ़ने का आरोप है. सबसे खास बात यह है कि इसमें पेपर लीक माफिया यूनिक भांबू का भाई विवेक भांबू भी शामिल है. यूनिक भांबू पर पेपर लीक के कई मामले दर्ज है. अब देखना है कि इस आरोपियों की जमानत के बाद इस मामले की जांच में लगी एसओजी क्या कदम उठाती है. 

मालूम हो कि एसआई पेपर लीक केस में एसओजी ने करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसमें कई को जमानत मिल गई है. हालांकि कई अभी भी जेल में ही है.

एसआई पेपर लीक केस के इन 16 आरोपियों को मिली जमानत

प्रियंका कुमारी, विवेक भांबू,श्रवण कुमार, सुरेंद्र बगड़िया, सुरजीत यादव, रेनू कुमारी, नरेश कुमार, अजय विश्नोई, दिनेश विश्नोई, मालाराम, गोपीराम जांगू, नारंगी कुमारी, सुभाष विश्नोई, राकेश, मंजू देवी और दिनेश कुमार. एक सुरेश नामक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर नहीं हुई. वह परीक्षा में ड्यूटी थी. इस पर हैंडलर होने का आरोप है.

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