
Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार (5 अप्रैल) से 5 सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं. जयपुर शहर में बढ़ती महानगरीय संस्कृति और इससे जुड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होटल, क्लब, मॉडिफाइड गाड़ियां, सीसीटीवी, पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री और सिम कार्ड वितरण से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने कहा है कि जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी.
इन 5 मामलों पर लागू हुए सख्त नियम
1. होटल, क्लब, बार और फार्म हाउस को लेकर सख्ती
- होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉज, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस के मालिकों को रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी.
- इन स्थानों पर हुक्का और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
- परिसर में रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे, साउंड सिस्टम) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
- देर रात तक चलने वाली पार्टियों से शहर के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति और अपराधों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.
2. मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस की नजर
- बिना मान्यता प्राप्त मॉडिफिकेशन (जैसे- प्रेशर हॉर्न, हाई इंटेंसिटी लाइट्स, मॉडिफाइड साइलेंसर) पर सख्त कार्रवाई होगी.
- अवैध मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और गाड़ी मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा.
3. होटल, क्लब और बाजारों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
- सभी होटल, क्लब, मॉल, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा.
- फुटेज को कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा और पुलिस की मांग पर तुरंत उपलब्ध कराना होगा.
4. पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए नए नियम
- गाड़ी खरीदने और बेचने से पहले खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी वेरिफाई करना अनिवार्य होगा.
- फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ी बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
- चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री रोकने के लिए हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा.
5. सिम कार्ड खरीदने-बेचने के लिए कड़े नियम
- फर्जी आईडी पर सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
- टेलीकॉम कंपनियों और दुकानदारों को सिम खरीदने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और वेरिफिकेशन करना होगा.
आदेशों की अवहेलना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई होगी. यह आदेश 5 अप्रैल 2025 से 4 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले होटल, क्लब, बार, वाहन मालिकों और दुकानदारों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी.
जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
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