Life imprisonment: अजमेर जिले में 10 वर्ष पूर्व एक विवाहिता को अगवा कर उसके ऊपर तेजाब डालकर हत्या करने वाले दो हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पिसागंन थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित विवाहिता को साल 2024 में अर्जुन उर्फ कालू और जगदीश नामक युवकों ने अगवा कर रावतभाटा ले गए, जहां तेजाब डालकर उउसकी हत्या कर फरार हो गए..
विवाहिता को अगवा कर रावतभाटा ले गए थे दोनों आरोपी
अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2014 में पिसागंन थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित विवाहिता को अर्जुन उर्फ कालू और जगदीश नाम का युवक अपहरण कर रावतभाटा ले गए, जहां उसके मुंह पर पहले तेजाब डालकर उसे झुलसाया फिर उसकी हत्या कर फरार हो गए..
कुछ समय जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर थे आरोपी
मामले में पिसागंन थाना पुलिस ने दोनों आरोपी अर्जुन और जगदीश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से कुछ समय जेल में रहने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत हो गई थी. आरोपी और बचाव पक्ष के बीच चली बहस के बाद ट्रायल के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना.
सरकारी वकील ने पेश किए गए 24 गवाह और 25 दस्तावेज
दोनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी वकील ने आरोपियों के खिलाफ 24 गवाह 25 दस्तावेज और सात आर्टिकल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी जगदीश और अर्जुन और कालू को अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश जारी किए हैं.
अर्जुन उर्फ कालू का मृतका के साथ था प्रेम संबंध
अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका का अर्जुन उर्फ कालू के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. इसी बीच आरोपी अर्जुन विवाहिता को अगवा कर रावतभाटा ले गया था, जहां किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और अर्जुन ने अपने साथी जगदीश के साथ मिलकर विवाहिता की हत्या कर दी.
दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय
महिला उत्पीड़न अत्याचार के न्यायाधीश अजंता अग्रवाल ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी जगदीश और अर्जुन उर्फ कालू के खिलाफ धारा 302 हत्या 301 सबूत मिटाने और धारा 366 अपहरण के मामले में दोनों को आजीवन कारावास के सजा सुनाई.
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