Poor Quality Paneer: 190-200 रुपए किलो की कीमत में जयपुर के ढाबों में सप्लाई होने वाले पनीर खाने वाले को बीमार बना सकता है. क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्वालिटी टेस्टिंग में इसे फेल पाया गया है. दरअसल राजस्थान में सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत मंगलवार को आयुक्तालय में प्राप्त शिकायत के बाद दो जगहों पर छापेमारी की गई. इन दोनों जगहों से 1100 किलो मिलावटी पनीर जब्त किए गए. जिसे अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन में गड्ढ़ा खोदकर दफनाया गया.
शिवाजी नगर स्थित सिफा मावा पनीर के गोदाम पर हुई छापेमारी
मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा इकबाल खान के निर्देशन और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में और संयुक्त आयुक्त डॉ एस एन धौलपुरिया के सुपरविजन में किया गया. पहली कार्रवाई मेसर्स सिफा मावा पनीर भंडार के शिवाजी नगर स्थित गोदाम पर हुई. जहां केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई. मौके से पनीर का एक नमूना FSSI एक्ट के तहत लिया गया और खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा मिलावटी पनीर होने की सहमति जाहिर करने पर लगभग 350 kg मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया.
दूसरी कार्रवाई मनोहरपुर थाना क्षेत्र में की गई
दूसरी कार्यवाही शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन और अति आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल जयपुर प्रथम द्वारा मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विजय सिंह फौजदार के निर्देशन में पुलिस थाना मनोहरपुर के सहयोग से की गई.
अलवर से जयपुर में सप्लाई हो रहा मिलावटी पनीर
यह कार्रवाई आसिफ खान पुत्र फुल खान निवासी सदर थाना अलवर जो कि वाहन संख्या RJ 02 GK 2990 में दो प्लास्टिक के बड़े ड्रमो में एवं पांच लोहे के डिब्बो में लगभग 750 किलोग्राम पनीर को चंदवास अलवर से ला कर जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विक्रय करने के उद्देश्य से आ रहा था. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य कारोबार कर्ता विक्रेता आसिफ खान से पूछताछ करने पर उसने यह पनीर ₹200 प्रति किलो की दर से विक्रय किया जाना बताया गया.
750 किलो पनीर गड्ढें में दफनाया
खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा पनीर का निरीक्षण किया गया, प्रथम दृष्टा अमानक स्तर का होने का शक होने पर टीम द्वारा पनीर के नमूने लिए जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाए एवं शेष पनीर लगभग 750 किलो को खढ्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
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