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राजस्थान HC के आदेश पर पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों पर आया निर्वाचन आयोग का अपडेट, तय हो गई सारी चीजें

राजस्थान में इस साल 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के साथ-साथ उन 125 नगर निकायों के चुनाव होंगे जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है.

राजस्थान HC के आदेश पर पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों पर आया निर्वाचन आयोग का अपडेट, तय हो गई सारी चीजें
राजस्थान पंचायत एवं निकाय चुनाव

Rajasthan Panchayat and Municipal Elections: राजस्थान में बेसब्री से पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा है. हाल ही में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव की सारी तैयारी हो गई है. वहीं यह भी कहा गया था कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं. लेकिन अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर खुद निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है. राजस्थान में परिसीमन के काम को लेकर चुनाव अब तक नहीं हो पाई है. लेकिन अब इसकी तारीख तय होने वाली है.

बता दें 18 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि परिसीमन के नाम पर सरकार निकाय चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल नहीं सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासकों को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. 

चुनाव प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी

उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है और इसके कार्यक्रम की घोषणा अगले 10 दिन में कर दी जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी. गुप्ता ने मीडिया से कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी.

उन्होंने कहा, 'जिन पंचायतों और नगर पालिकाओं का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां चुनाव कराए जाएंगे जबकि जिन निकायों का कार्यकाल शेष है, वहां तुरंत चुनाव नहीं होंगे.'

स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव संभव नहीं

गुप्ता ने कहा कि आयोग हर पांच साल में चुनाव कराने के संवैधानिक प्रावधान और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और संबंधित प्रक्रियाओं को अद्यतन करने में एक से दो महीने का समय लगेगा. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर गुप्ता ने कहा कि जब तक संसद संविधान में संशोधन नहीं करती, स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव संभव नहीं हैं. उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता.

राजस्थान में इस साल 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के साथ-साथ उन 125 नगर निकायों के चुनाव होंगे जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है.

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