विज्ञापन

Anti-Conversion Bill In Rajasthan: राजस्थान में नया धर्मांतरण विधेयक सदन में पेश, सदन में इस विधेयक पर होगी चर्चा

Anti-Conversion Bill In Rajasthan: राजस्थान व‍िधानसभा में नया धर्मांतरण व‍िधेयक पेश हो गया. बिल में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी.

Anti-Conversion Bill In Rajasthan: राजस्थान में नया धर्मांतरण विधेयक सदन में पेश, सदन में इस विधेयक पर होगी चर्चा

Anti-Conversion Bill In Rajasthan: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में भजनलाल सरकार ने धर्म परिवर्तन पर बहुचर्चित विधेयक पेश कर दिया है. राजस्थान में 16 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ऐसा बिल लाया गया था. लेकिन तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार में पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी विधेयक केंद्र सरकार की आपत्तियों की वजह से अटक गया था और लागू नहीं हो सका. नए विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पहले से ज़्यादा कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है. राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण व‍िरोधी ब‍िल 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' पेश किया.

"हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक जरूरी"

राजस्थान के संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान के लिए धर्मांतरण बिल की बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने कहा,"हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक जरूरी था. प्रलोभन या किसी कपट पूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विद्युत सब परिवर्तन और उनसे संबंधित किया.   कालांतर में पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाए या व्यक्ति समूह बनाकर गलत प्रचार कर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करते थे. अनेक ऐसे क्षेत्रों में ये होता है. चाहे वह हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्‍य क्षेत्र हो. इन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है."

सख्‍त कानून के कारण बंद हो जाएगा

उन्होंने कहा क‍ि भविष्य में किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो. किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है.  सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है.   

विपक्ष ने उठाए सवाल

धर्मांतरण बिल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा क‍ि बिल सदन में पेश किया गया है लेकिन सरकार के क़दम की मंशा स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा, "स्टडी की जाएगी क‍ि क्या प्रावधान किए गए हैं, और क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है.  अगर सरकार को लगता है कि कोई संस्था समूह या व्यक्ति ज़बरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसे कार्रवाई करनी चाहिए. स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.  लेकिन, सरकार कुंभ में मरने वाले लोगों की चिंता करने के बजाय धर्म परिवर्तन बिल के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रही है."

'लव जिहाद', धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान

16 साल पहले भी साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय धर्मान्तरण बिल लाया गया था. लेकिन केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था. इस नए बिल के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है. इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी.

3 से 10 साल की सजा का होगा प्रावधान  

  • राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में पेश.
  • राजस्थान विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर किया पेश.
  • अब सदन में होगी इस विधेयक पर चर्चा.
  • विधेयक पास हुआ तो 16 साल बाद बनेगा नया धर्मान्तरण क़ानून. 
  • 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय भी लाया गया था बिल. 
  • लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल नहीं हो पाया था लागू. 
  • अब भजन लाल सरकार की ओर से पेश इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का किया गया  प्रावधान. 
  • नए क़ानून के तहत ज़बरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान. 
  • मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले देनी होगी कलेक्टर को इसकी सूचना .
  • झारखंड कर्नाटक गुजरात में पहले से लागू है ये क़ानून.
  • लव जिहाद करने वाले व्यक्ति के विवाह को पारिवारिक न्यायालय कर सकता है निरस्त.
  • ग़ैर ज़मानती अपराध माना जाएगा यह कृत्य.
  • राजस्थान सरकार केबिनेट की बैठक में पहले ही इस बिल को लेकर प्रस्ताव कर चुकी है पास.

यह भी पढ़ें: प्राइवेट स्‍कूल में RTE के तहत एडम‍िशन लेने वाले बच्‍चों की फीस नहीं दे रही सरकार, श‍िक्षा मंत्री ने द‍िया जवाब

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close