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This Article is From Apr 08, 2025

Asaram Bail: दोनों हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देता नजर आया आसाराम, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर कराया इंतजार

राजस्थान हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम की अंतरिम जमानत को 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है.

Asaram Bail: दोनों हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देता नजर आया आसाराम, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर कराया इंतजार
जमानत मिलने के बाद अस्पताल के गेट पर भक्तों को आर्शीवाद देता नजर आया आसाराम.
NDTV Reporter

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को आसाराम की अंतरिम जमानत 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी. इस फैसले के बाद आसाराम के वकीलों ने कोर्ट के आदेश की कॉपी जेल प्रशासन को सौंपी, जहां औपचारिकताएं पूरी कराई गईं. इसके बाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आदेश की कॉपी देकर गार्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया. रात को ही एडीसीपी नाजिम अली ने कोर्ट के आदेश की पालना में आसाराम के लिए गार्ड भेज दिया. लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद जब आसाराम अस्पताल के गेट पर आया तो अपने भक्तों का दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर अंदर वापस चला गया. 

गार्ड के 15 मिनट इंतजार कराया

वो करीब 10 से 15 मिनट तक गेट पर रुककर गार्ड का इंतजार करता रहा. लेकिन उसे आने में देरी होते देख वो वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया. करीब 12:15 बजे जब गार्ड पहुंचा, तब वो वापस बाहर आया और कार में बैठकर पाल गांव स्थित आश्रम पहुंचा. आसाराम को हाइकोर्ट ने पूर्व में तय शर्तों का उल्लंघन नहीं करने की हिदायत भी दी थी. आसाराम की ओर से कोर्ट में इस संबंध में शपथ पत्र देकर तमाम शर्तों की अक्षरश: पालना करने की बात कही गई है.

कांस्टेबल ने कहा- 'प्रवचन नहीं हुए'

इससे पहले पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया था. सोलंकी ने कहा था कि आसाराम शर्तों का उल्लंघन कर प्रवचन कर रहा है. उन्होंने इसकी वीडियो क्लिपिंग भी कोर्ट में पेश की थी. दूसरी ओर, एएजी यशपालसिंह राजपुरोहित ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए आसाराम द्वारा प्रवचन किए जाने के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. इसमें दो कांस्टेबल के बयान भी थे, जिसमें प्रवचन नहीं किए जाने पुष्टि हो रही थी.

मेडिकल ग्राउंड पर बढ़ाई जमानत

वहीं, आसाराम के अधिवक्ता निशांत बोड़ा ने इन तमाम आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि आसाराम ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. भविष्य में भी शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक के लिए बढ़ाने के आदेश दिए.

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