Assistant Professor Recruitment Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख 7 दिसंबर को लेकर बना संशय एक बार फिर गहरा गया है. बुधवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब आरपीएससी ने इस फैसले को खंडपीठ (Division Bench) में चुनौती दे दी है.
कोर्ट ने क्यों लगाई थी परीक्षा पर रोक?
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को RPSC की भर्ती परीक्षा कराने पर रोक लगाई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आयोग ने भर्ती निकालने से पहले सिलेबस जारी नहीं किया गया था. जिसपर कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग को पहले सिलेबस जारी करना चाहिए और इसके जारी होने के कम से कम 30 दिन बाद ही परीक्षा करवाई जाए.
सितंबर में जारी हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन
बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन सितंबर में जारी हुआ था, लेकिन सिलेबस जारी न होने पर अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे थे. जिसपर मंगलवार को कोर्ट ने मामले को लेकर RPSC सचिव रामनिवास मेहता को तलब किया था और सिलेबस न जारी करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. जिसपर कोर्ट ने कहा था कि सिलेबस जारी करने के 30 दिन बाद परीक्षा का आयोजन करवाएं. हाई कोर्ट के जरिए सुनाए गए इस फैसले पर RPSC ने चुनौती दी.
RPSC ने फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी
आरपीएससी ने बुधवार को हाइ कोर्ट की एकल पीठ के इस फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील दायर की है, जिससे मामले में एक नया मोड़ आ गया है. आयोग की ओर से दायर अपील में बताया गया है कि एकल पीठ का यह फैसला अनुचित है. जिसपर RPSC ने तर्क देते हुए कहा कि आयोग ने संशोधित भर्ती विज्ञापन जारी किया था, और इसके लिए सिलेबस पूर्व में ही जारी कर दिया गया था. जिसके बाद RPSC की इस अपील पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होना तय है. जिसके बाद सभी की निगाहें खंडपीठ के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि 7 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित हो पाएगी या नहीं.
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