योगगुरु बाबा रामदेव पर धार्मिक भावानाओं को आहत करने का आरोप लगा है. राजस्थान के बाड़मेर में उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज है. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा को पूछताछ के लिए पांच अक्टूबर को बाड़मेर के चोहटन थाने में पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ा दी है. मालूम हो कि दो फरवरी को बाड़मेर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हुए बाबा रामदेव ने मुस्लिमों के खिलाफ टिप्पणी की थी. इस मामले में पठाई खान नामक व्यक्ति ने पांच फरवरी को योग गुरु के खिलाफ बाड़मेर के चोहटन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायतकर्ता खान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि रामदेव ने जानबूझकर टिप्पणी की ताकि इस्लाम के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हो. शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने ‘‘करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।'' इस केस में अब बाबा को थाने में पेश होने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामदेव को जांच अधिकारी के बुलाए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और सरकारी वकील को 16 अक्टूबर को अदालत में केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया. अदालत ने तब तक रामदेव की गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ा दी.
आदेश में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता को पांच अक्टूबर को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है. याचिकाकर्ता को यह निर्देश भी दिया जाता है कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएं तो वह उनके समक्ष उपस्थित हो.''
कोर्ट के निर्देश के बाद भी पिछली बार पेश नहीं हुई थे बाबा
अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें 20 मई या उससे पहले पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए.
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