
प्रदेश के शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक विशेष शहरी सेवा शिविर-2025 आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में आमजन को पट्टे जारी करने, लीज राशि जमा करने, फ्री होल्ड के मामलों के निस्तारण, भूखंडों के पुनर्गठन और उपविभाजन की मंजूरी, भू-उपयोग परिवर्तन, निकाय क्षेत्रों में ले-आउट योजना अनुमोदन, भवन निर्माण की स्वीकृति, खांचा भूमि आवंटन और नियमितीकरण जैसी बीस से अधिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी.
एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट
शिविरों में इस बार आमजन को बड़ी छूट भी मिलेगी. 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी. फ्री होल्ड पट्टों पर साठ प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. पुनर्गठन शुल्क में ढाई सौ वर्गमीटर तक पचहत्तर प्रतिशत, पांच सौ वर्गमीटर तक पचास प्रतिशत और एक हजार वर्गमीटर तक पच्चीस प्रतिशत की छूट रहेगी.
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भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी मिलेगी छूट
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में ढाई सौ वर्गमीटर तक पचास प्रतिशत और पांच सौ वर्गमीटर तक पच्चीस प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है. उपविभाजन और पुनर्गठन पर पच्चीस से पचहत्तर प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी. इसी तरह 69-ए के तहत फ्री होल्ड पट्टों पर दो सौ वर्गमीटर तक पचास प्रतिशत और पांच सौ वर्गमीटर तक चालीस प्रतिशत की छूट रहेगी.भवन निर्माण स्वीकृति (जी प्लस वन तक) पर अनुमोदन शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट दी जाएगी. खांचा भूमि आवंटन पर सौ वर्गगज तक पचास प्रतिशत की छूट रहेगी.
एक ही स्थान पर समस्याओं का होगा समाधान
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिविरों का उद्देश्य जनता को त्वरित राहत देना है. आम लोग एक ही स्थान पर अपनी लंबित समस्याओं का समाधान करा सकेंगे. शिविरों के दौरान निकाय स्तर पर विशेष टीम गठित होगी, जो मौके पर आवेदन लेकर उसका निस्तारण करेगी.
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