Bulldozer Action: जेडीए 7 दिनों तक अवैध निर्माण हटाएगा. करीब 100 से अधिक निर्माणों पर बुलडोजर चलाएगा, 85 दुकानें और 10 मकान शामिल हैं. 7 दिन चलने वाली इस कार्रवाई में 691 निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे. कार्रवाई के बीच करीब एक दर्जन लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है.
हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को मिली राहत
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण पर बुलडोजर चलाने से रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने यह रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण किया है या नहीं, इस संबंध में जेडीए कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया है, इसलिए उनके निर्माण तोड़ने पर रोक लगाई जा रही है. अब इस मामले पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी.
करीब डेढ़ किलोमीटर के दायरे में 100 निर्माण पर होगी कार्रवाई
बाकी दुकान और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी. जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि आज डेढ़ किलोमीटर के दायरे में करीब सौ निर्माणों पर कार्रवाई होगी. इस दौरान उन्होंने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की.
न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा किया जाएगा
न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा करने के लिए बुधवार यानी 26 जून की सुबह 10 बजे यह बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, जो देर शाम तक चली. मानसरोवर एरिया में इस महीने की जाने वाले यह दूसरी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई है, इससे पहले जेडीए ने हीरापथ न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम तक 250 अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे.
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