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This Article is From Mar 11, 2024

देश में लागू किया गया CAA Rules, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी अब भारत की नागरिकता

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को लागू कर दिया है.

देश में लागू किया गया CAA Rules, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी अब भारत की नागरिकता
केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए कानून लागू किया.

CAA Implemented: लोकसभा चुनाव के तारीखों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को लागू कर दिया है. सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह नियम मुख्य रूप से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का नियम है जिसके लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिता देने का प्रावधान है.

आपको बता दें, केंद्र सरकार ने चार साल पहले साल 2019 में संसद में नागरिता संशोधन अधिनियम को पास किया था. जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी. हालांकि इसके बाद इसका पूरे देश में खूब विरोध हुआ था. इस वजह से इसे लागू नहीं किया गया.

लोकसभा चुनाव से पहले क्यों लागू हुआ CAA

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में CAA को लागू करने की बात कही थी. वहीं, बीजेपी के बड़े नेता CAA की बात 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं. खुद अमित शाह ने कई सभा में सीएए की चर्चा की थी. और कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेश जारी कर नियम को पूरे देश में लागू कर दिया है.

सीएए में क्या है नियम

सीएए कानून के नियमों के मुताबिक अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आते हैं उन्हें भारत की नागरिता दी जाएगी. वहीं इसके लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देने होंगे.

सरकार करेगी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो मुस्लिम बहुल देश हैं. वहां से आने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है. अब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार अब इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी. जिसकी तैयारी हो चुकी है. इस पोर्टल पर पड़ोसी मुल्क से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद सरकार उस शरणार्थी की पूरी पड़ताल करेगी जिसके बाद उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी. सरकार के नियम के मुताबिक, इन रजिस्ट्रेशन कराने वाले इन शरनार्थियों को किसी तरह के दस्तावेज पेश नहीं करने होंगे.

यह भी पढ़ेंः क्या है 'CAA', जानें नागरिकता संशोधन अधिनियम में के बारे में सबकुछ

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