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This Article is From Mar 11, 2024

CAA Rules के तहत कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, जानें कैसे होगा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन और वैरिफिकेशन

CAA कानून के तहत केंद्र सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शरणार्थियों का होगा पहले रजिस्ट्रेशन फिर वैरिफिकेशन के बाद दी जाएगी भारतीय नागरिकता.

CAA Rules के तहत कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, जानें कैसे होगा पोर्टल से रजिस्ट्रेशन और वैरिफिकेशन
सीएए के तहत नागरिकता के लिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

CAA Rules: केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं. इन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. वैसे तो इस कानून को लोकसभा में साल 2019 में ही पास कराया गया था. लेकिन इस कानून का देश भर में विरोध होने के बाद इसे लागू नहीं किया गया. लेकिन अब 4 साल बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है.

आपको बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी और इसे लागू करने का वादा किया था. ऐसे में अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरे देश में लागू कर दिया है. अब आगामी चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर कि 'उन्होंने अपने वादे को पूरा किया' के साथ उतरेंगे.

CAA के नियमों में क्या है

सीएए कानून के नियमों के मुताबिक अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आते हैं उन्हें भारत की नागरिता दी जाएगी. वहीं इसके लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देने होंगे. इसके लिए इन तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शूरू होगी.

कैसे होगा CAA के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार CAA कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है. इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है. इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी (हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई ) भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे. जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा. हालांकि, इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी.

बता दें, रजिस्ट्रेशन को मोबाइल फोन पर किया जा सकेगा. वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं, उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिये जाएंगे.

रजिस्ट्रेशन के बाद होगा वैरिफिकेशन

नागरिकता के लिए जब शरणार्थी अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जाएगी. उस वक्त तो दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. लेकिन शरणार्थियों द्वारा दी गई जानकारी का वैरिफिकेशन किया जाएगा. इसके लिए फिजिकल वैरिफिकेशन भी किया जा सकता है. या उन्हें वैरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है. जब वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उन्हें नागरिकता जारी की जाएगी.

आपको बता दें CAA के नियमों के तहत किसी की नागरिकता वापस लेने या छिनने का कोई प्रावधान नहीं है. यानी इस नियम के तहत पहले किसी को मिली नागरिकता को वापस नहीं लिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः क्या है 'CAA', जानें नागरिकता संशोधन अधिनियम में के बारे में सबकुछ

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