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चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर पर 98 लाख करप्शन का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया मामला 

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान 25.26 लाख रुपये की कमी पाई गई. बैंक से निकाली गई राशि को समय पर खातों में जमा नहीं किया गया, अतिरिक्त राशि निकालकर बाद में एडजस्ट की गई.

चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर पर 98 लाख करप्शन का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया मामला 
प्रतीकात्मक फोटो

Jodhpur News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जोधपुर इकाई ने चित्तौड़गढ़ जिले स्थित निकुंभ सब-पोस्ट ऑफिस के पूर्व सब-पोस्टमास्टर दिनेश कुमार बैरवा के खिलाफ भ्रष्टाचार और गबन का मामला दर्ज किया है. आरोपी पर सरकारी और जनता के धन का दुरुपयोग कर लगभग 98.46 लाख रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है. डाक विभाग की चित्तौड़गढ़ डिवीजन की सुपरिंटेंडेंट पूजा वर्मा की शिकायत पर सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की. 

शिकायत के अनुसार, दिनेश कुमार बैरवा (निलंबित) ने 22 नवंबर 2024 से 16 जुलाई 2025 तक निकुंभ सब-पोस्ट ऑफिस में सब-पोस्टमास्टर के पद पर रहते हुए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया. उन्होंने बैंक से निकासी, रेमिटेंस और रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) लोन में अनियमितताएं कीं, जिससे अस्थायी गबन के रूप में 44.45 लाख रुपये और स्थायी गबन के रूप में 54.01 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

सरकारी खजाने को 98,46,300 रुपये का नुकसान

कुल मिलाकर सरकारी खजाने को 98,46,300 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया. शिकायत में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान 25.26 लाख रुपये की कमी पाई गई. बैंक से निकाली गई राशि को समय पर खातों में जमा नहीं किया गया, अतिरिक्त राशि निकालकर बाद में एडजस्ट की गई. कई रेमिटेंस समय पर बैंक में जमा नहीं किए गए या बिल्कुल नहीं जमा किए गए.

फर्जी हस्ताक्षर से राशि निकाल ली गई

इसके अलावा, जमाकर्ताओं की फर्जी लोन अर्जियों के आधार पर आरडी लोन जारी किए गए और फर्जी हस्ताक्षर से राशि निकाल ली गई. सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318 (विश्वासघात), 336, 338, 340 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) पढ़ित 13(1)(a) के तहत नियमित केस दर्ज किया है. जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर मदन लाल बेनीवाल को सौंपी गई है.

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