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कोटा में बाल विवाह का मामला, पैसे लेकर परिजनों ने करवाई शादी... बाल संरक्षण ने की कार्रवाई

काउंसलिंग के बाद बालिका को संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और बाल कल्याण समिति ने अग्रिम कार्रवाई व जांच तक बालिका को राजकीय बालिका गृह में अस्थाई आश्रय दिया. 

कोटा में बाल विवाह का मामला, पैसे लेकर परिजनों ने करवाई शादी... बाल संरक्षण ने की कार्रवाई
कोटा में बाल विवाह

Rajasthan News: कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के बाल विवाह के मामले में जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद  से नाबालिग बालिका को संरक्षण में लेकर राजकीय बालिका गृह में अस्थाई आश्रय दिया गया. जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग कोटा के सहायक निदेशक रामराज मीना ने बताया कि बुधवार को नाबालिग बालिका के बाल विवाह की सूचना के बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी  दिनेश शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन को-ऑर्डिनेटर श्री नरेश मीणा, काउंसलर महिमा पांचाल एवं डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर, सृष्टि सेवा समिति भूपेंद्र सिंह की संयुक्त टीम ने कैथून थाना पुलिस की मदद से बूटा सिंह कॉलोनी से नाबालिग को अपने संरक्षण में लिया.

परिजनों ने बालिका को छुपा दिया

सहायक निदेशक मीना ने बताया कि बालिका को संरक्षण में लेने के दौरान टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. बालिका के परिजनों ने बालिका को छुपा दिया और किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया. बाद में समझाइश और पुलिस की मदद से बालिका को ढूंढा गया.

काउंसलिंग के बाद बालिका को संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और बाल कल्याण समिति ने अग्रिम कार्रवाई व जांच तक बालिका को राजकीय बालिका गृह में अस्थाई आश्रय दिया. 

पैसे लेकर कर दिया था नाबालिग का विवाह

टीम से बातचीत के दौरान नाबालिग ने बताया कि 23 जनवरी को उसका विवाह उसके ताऊजी भोजराज ने झालावाड़ निवासी बनवारी से कर दिया था. विवाह के लिए उसके ताऊजी ने वर पक्ष से कुछ राशि भी ली थी. बाल विवाह की सूचना पर उस समय प्रशासन की टीम भी रोकने के लिए पहुंची थी लेकिन उसके परिजनों ने टीम को गुमराह किया और बाल विवाह के तथ्य छिपाए.नाबालिग ने बताया कि उसके स्थान पर उसकी बड़ी बहन नंदिनी को दुल्हन बता दिया गया और बाल विवाह रोकने गई टीम को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया. बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि बालिका का विवाह शून्यकरण बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार करवाया जाएगा.

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