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Anukampa Niyukti: कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ, भजनलाल सरकार ने नियमों में किया संशोधन

Anukampa Niyukti Sewa: कोरोना काल के दौरान अपने माता-पिता को खोकर अनाथ होने वाले बच्चों को राजस्थान में अब अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नियमों में बदलाव कर जनता को बड़ी खुशखबरी दी है.

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Anukampa Niyukti: कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ, भजनलाल सरकार ने नियमों में किया संशोधन
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

Rajasthan News: कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) मिलने का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बजट (Rajasthan Budget 2024) से पहले नियमों में संशोधन करते हुए इसका ऐलान किया है. इस संबंध में गुरुवार को भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ शर्तों का जिक्र है. नियम के अनुसार, जो उम्मीदवार इन शर्तों का पूरा करेगा, सिर्फ उन्हीं को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी.

आइए जानते हैं क्या हैं वो शर्तें...

1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए

2. अभ्यर्थी नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो.

सिर्फ इन लोगों को मिलेगी नियुक्ति

1. ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त हो.

2. यदि अनाथ उसके अवयस्कता के कारण तुरन्त नियोजन लेने की स्थिति में नहीं हो तो पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा.

3. ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा. संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा. यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो, तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

4. नियुक्ति के समय कम्प्यूटर क्वालिफिकेशन पर जोर नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर क्वालिफिकेशन प्रोबेशन पीरियड के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी. जिसमें विफल होने पर, उसकी प्रोबेशन बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे.

5. नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टाइपिंग पर जोर नहीं दिया जायेगा. तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो. ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा या तो अंग्रेजी या हिन्दी में कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी. जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृ‌द्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी. ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा.

31 मार्च 2023 से पहले निधन जरूरी

नियम के अनुसार, राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ ऐसे अनाथ ले पाएंगे जिनके माता या पिता की मृत्यु 31/03/2023 को या उससे पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई हो, और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो. मृत्यु के समय वो उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था.

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