
Anta Assembly Seat By Election: अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है. जिसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टबूर को बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था. जिसमें अंता विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई थी. इस घोषणा के बाद से ही बांरा जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया. वहीं आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.
अंता से जुड़े नीतिगत फ़ैसलों पर रहेगी रोक
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अंता विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी. उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाने, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सरकारी वाहनों या आवासों के दुरुपयोग को रोकने तथा सार्वजनिक धन से विज्ञापन जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए. आयोग ने कहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए. किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी भूमि, भवन या दीवार पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे.
सी-विज़िल पर शिकायत का 100 मिनट में होगा निपटारा
महाजन ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आयोग ने 1950 नंबर पर कॉल सेंटर सहित एक शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, जो 24 घंटे, सातों दिन चालू रहेगा. नागरिक या राजनीतिक दल इस नंबर पर या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही सी-विजिल ऐप के जरिये भी आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सकती है. अंता विधानसभा क्षेत्र में 12 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट के भीतर किया जा सके.
आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने सभा, जुलूस या रैली की जानकारी पूर्व में पुलिस प्रशासन को देने के निर्देश दिए हैं, ताकि यातायात और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके. माइक और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी अनुमति लेना ज़रूरी रहेगा.
मंत्रियों को ईसीआई के निर्देश
मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सरकारी कार्यों को चुनाव प्रचार से न जोड़ें और न ही सरकारी मशीनरी, वाहन या कार्मिकों का उपयोग प्रचार कार्यों में करें. चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आयोग ने सभी अधिकारियों को निष्पक्षता से काम करने, सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं.
सीईओ नवीन महाजन ने बताया कि सार्वजनिक स्थल जैसे मैदान और हेलिपैड सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए “सुविधा” मॉड्यूल ईसीआईनेट पर सक्रिय कर दिया गया है, जिसके जरिये राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों के उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन स्थलों का आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा.
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