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Rajasthan: चुनाव आयोग ने राजस्थान में 19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा

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Rajasthan: चुनाव आयोग ने राजस्थान में 19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध

Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में 19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. इसके अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है. इस दौरान सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा. आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार, राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले सभी राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा.

राजस्थान में दो चरणों में होगा मतदान  

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे. पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों. गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों टोंक- सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां पर 26 अप्रैल को मतदान होगा.

बागीदौरा सीट पर भी उपचुनाव 26 अप्रैल को

इसके अलावा, बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होगा. यह सीट कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा.

उन्होंने एक बयान में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले के प्रदर्शन पर 48 घंटों की अवधि तक के लिए रोक रहेगी, जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो.

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