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झालावाड़ में मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, 7 दुकानदारों पर लगा 5 लाख का जुर्माना

मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को झालावाड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दुकानदारों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया.

झालावाड़ में मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, 7 दुकानदारों पर लगा 5 लाख का जुर्माना
झालावाड़ में दुकानों पर जांच करते अधिकारी.

राजस्थान में मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य और फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरुवार को झालावाड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दुकानदारों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया. दरअसल झालावाड़ जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलावटियों पर लगातार की जा रही कार्यवाहियों के मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने फैसला सुनाते हुए कुल सात दुकानदारों पर पांच लाख जुर्माना लगाया है.

मामले में अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि झालावाड़ जिले में अवमानक एवं मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वालों पर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सत्यनारायण आमेटा द्वारा पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

डॉक्टर साजिद खान ने बताया की न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा 7 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल पांच लाख की जुर्माना राशि लगाई गई.

इनके विरुद्ध हुआ जुर्माना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा सुनाए गए निर्णय में जिन सात दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है उनमें स्वागत कचोरी सेंटर और रेस्टोरेंट बस स्टैंड झालरापाटन 58000 रुपए, सलीम किराना स्टोर खानपुर पर 68000 रुपए, अंबा कचोरी एंड स्वीट सेंटर बस स्टैंड झालरापाटन पर 42 000 रुपए का जुर्माना लगाया. 

इसके अलावा गणपति कुल्फी भंडार एवं गजक भंडार बस स्टैंड झालरापाटन पर 16 000 रुपए,  फलोदी मार्ट कसेरा बाजार झालरापाटन पर 10000 रूपए , ठाकुर जी एंटरप्राइजेज झालरापाटन पर 20000  रुपए, सुपर स्टॉकिस्ट लक्ष्मी एजेंसी जवाहर नगर कोटा पर 30000  रुपए, निर्माता पर 135000 रुपए, रायका मावा भंडार पनवाड़ पर 62000 रुपए तथा फेमस कचोरी सेंटर बस स्टैंड पर 58000 रुपए जुर्माना लगाया गया है, उक्त जुर्माना राशि एक माह के भीतर जमा करना अनिवार्य है.

झालावाड़ जिले में लगातार जारी रहेगी करवाई

डॉक्टर साजिद खान ने बताया की पूर्व में निस्तारित प्रकरणों में जुर्माना राशि नहीं जमा करने वाले लोगों के खिलाफ विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में इनके खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं रजिस्ट्रेशन पत्र निरस्त कर वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. 

आम जनों की सुविधा को और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा फूड टेस्टिंग मोबाइल वैन का संचालन जिले में किया जा रहा है इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रहणी आम उपभोक्ता अपने घर के मसले दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच करवा सकता है.

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