![बिना मंजूरी लकड़ी लाने और ले जाने पर सख्ती, सीज होंगे वाहन, 4 लाख तक का लग सकता है जुर्माना बिना मंजूरी लकड़ी लाने और ले जाने पर सख्ती, सीज होंगे वाहन, 4 लाख तक का लग सकता है जुर्माना](https://c.ndtvimg.com/2025-02/lb551a0g_wood-_625x300_13_February_25.jpg?im=FeatureCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
Rajasthan News: राजस्थान में अब अवैध लकड़ियां परिवहन (Illegal Timber Transportation) करने वालों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई की जाएगी, सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके अनुसार अब अवैध लकड़ियां परिवहन करने वालों को भारी जुर्माना देना होगा. डीएफओ दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके तहत अब अवैध लकड़ी परिवहन पर भारी जुर्माना देना होगा और अगर दूसरी बार अपराध किया गया तो सम्बन्धित का वाहन जब्त भी किया जा सकेगा.
इन वाहनों पर रखा गया ये जुर्माना
साथ ही जिप्सम के अवैध परिवहन पर खनिज अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी. अवैध लकड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली और रेहाड़े से परिवहन करने पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं पिकअप और अन्य वाहन जिसकी कीमत 25 लाख से कम है, अगर वह अवैध परिवहन करते पाया गया तो 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.
3 से 4 लाख तक का जुर्माना
ऐसा वाहन जिसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा है और वाहन 5 साल से पुराना है और अवैध परिवहन करता पाया गया तो उसके 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. वाहन जिसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा है और वाहन 5 वर्ष से अधिक तक पुराना है और अवैध परिवहन करते पाया गया तो उसके 3-4 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.
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