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राजस्थान में खुले में थूकने-नहाने से लेकर शौच और कचरा फैलाने तक 16 गलतियों पर कटेगा चालान, देखें जुर्माने की पूरी लिस्ट

नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि स्वच्छता के मामले में जयपुर को नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव काम किये जाएंगे. इसके तहत अब इस तरह के जुर्माने का फैसला लिया गया है.

राजस्थान में खुले में थूकने-नहाने से लेकर शौच और कचरा फैलाने तक 16 गलतियों पर कटेगा चालान, देखें जुर्माने की पूरी लिस्ट

Rajasthan Municipal Corporation Fine: राजस्थान की राजधानी जयपुर में गंदगी फैलाने को लेकर लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है. जयपुर हेरिटेज नगर निगम के दायरे में आने वाले वार्ड में कचरा फैलाने पर अब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा. इसमें केवल कचरा फैलाना ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, नहाने, पेशाब करने, शौच करने और पालतू जानवरों शौच कराने से लेकर अलग-अलग स्थानों पर कचरा फैलाने को लेकर जुर्माना तय किया गया है. नगर निगम ने इसके लिए 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाना तय किया गया है.

जयपुर हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर अरुण हसीजा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चालान और गंदगी फैलाने से जुड़ी जानकारी हैरिटेज निगम की ऐप दी गई है. इस मामले में अब जल्द ही मॉनिटरिंग शुरू होगी और कार्रवाई कर चालान भेजने का काम शुरू किया जाएगा. 

स्वच्छता में जयपुर को बनाया जाएगा नंबर 1

नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि स्वच्छता के मामले में जयपुर को नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव काम किये जाएंगे. इसके तहत अब इस तरह के जुर्माने का फैसला लिया गया है. निगम की ओर से अब कॉलोनी में स्वीपर खोजे जाएंगे. जबकि कॉमर्शियल क्षेत्र में डबल शिफ्ट में सफाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए काफी समझाइश की जा चुकी है. लेकिन इसके बाद भी लोग शहर को गंदा कर रहे हैं. अब इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने और चालान करने का फैसला लिया गया है.

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सार्वजनिक स्थानों पर किस गलती के लिए कितना जुर्माना

100- कचरा फैलाने पर जुर्माना
200- थूकने पर जुर्माना
200- पेशाब करने पर जुर्माना
300- खुले में नहाने पर जुर्माना
500- खुले में शौच करने पर जुर्माना
1000- रेस्तरां द्वारा कचरा फैलाने पर जुर्माना
2000- होटल मालिक द्वारा कचरा फैलाने पर जुर्माना
5000- औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरा फैलाने पर जुर्माना
200- घर के कुड़ेदान में कचरा इक्ट्ठा नहीं करने पर जुर्माना
500- कचरा जलाने पर जुर्माना
5000- दुकानों पर कचरा पात्र नहीं होने पर जुर्माना
3000- 100 व्यक्तियों से ज्यादा वाले आयोजन में कचरा निष्पादन न करने पर
1000- पालतू जानवरों के खुले में शौच और पेशाब कराने पर जुर्माना
1000- सार्वजनिक स्थानों पर बिल्डिंग मेटेरियल रखने पर जुर्माना
2000- सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पोस्टर चिपकाने पर जुर्माना
5000- सार्वजनिक स्थानों पर गोबर फैलाने पर जुर्माना

आपको बता दें जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अंदर 4 विधानसभा के 100 वार्ड आते हैं. जिसमें सिविल लाइंस, आमेर, हवा महल, और आदर्श नगर विधानसभा है.

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