
Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों को लेकर नगर निगम ग्रेटर ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब हर दुकान के बाहर यह स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा कि वहां हलाल मीट बिक रहा है या झटका मीट. पिछले साल जुलाई में जारी आदेश को उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता के लिए निगम ने सख्ती से लागू करने को कहा गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.
आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा
जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि नगर निगम को हलाल और झटका मीट को लेकर अलग-अलग लगातार शिकायतें आ रही थी. इसके बाद धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मीट की दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने का आदेश सख्ती से लागू करने को कहा गया है.
क्या कह रहे हैं उपभोक्ता
आदेश को लागू करने की नगर निगम की सख्ती के बाद विक्रेताओं और ग्राहकों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उपभोक्ताओं ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि अब उन्हें अपनी पसंद के अनुसार मीट खरीदने में आसानी होगी. ग्राहकों का कहना है कि अपनी पसंद का मीट अगर किसी दुकान पर लेने गए और वहां पर वह नहीं मिला तो हमें मजबूरन दूसरी जगह जाना पड़ता था.
अब वहां पर हलाल मीट मिल रहा या झटका? कोई पता नहीं. अगर दुकान के बाहर बोर्ड लगा होगा तो पहचान रहेगी कि इस दुकान पर कौन सा मीट मिलता है. वहीं, मीट दुकानदारों का कहना है कि अगर नगर निगम का आदेश है तो उसकी पालना करेंगे.
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