
Jaipur Vidhya Ashram School News: जयपुर के प्रतिष्ठित विद्याश्रम स्कूल को 2017-18 शैक्षणिक सत्र से अब तक बढ़ाई गई अतिरिक्त फीस अभिभावकों को वापस करने का आदेश दिया गया है. संभागीय आयुक्त के निर्देशों पर, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है. स्कूल ने पिछले कुछ वर्षों में 20 से लेकर 48 प्रतिशत तक की अत्यधिक फीस वृद्धि की थी, जिसे अब पूरी तरह से अनुचित और अवैध माना गया है.
छात्रों को फीस वापसी और समायोजन का तरीका
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में विद्याश्रम स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की बढ़ी हुई फीस को आगामी महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा. इससे अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
30 दिन के भीतर देनी होगी फीस
वहीं, जिन छात्रों ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया है, उनके अभिभावकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बढ़ी हुई फीस रिफंड की जाएगी. स्कूल को यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो छात्र 30 दिन के भीतर अपनी टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) लेकर स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी फीस भी वापस की जाए.
शिक्षा विभाग रखेगा पूरी निगरानी
शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए एक अलग से दस्तावेजी प्रक्रिया तय करने की बात कही है. इसका मतलब है कि स्कूल को फीस वापसी और समायोजन से संबंधित सभी रिकॉर्ड सही ढंग से रखने होंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों को उनका हक मिल सके.
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