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Kota News: भाई के नहीं हो रहे थे बच्चे तो बहन ले आई कछुए, घर पहुंच गई पुलिस; कछुओं को किया रेस्क्यू 

वन्य जीव अधिनियम के तहत कछुए शेड्यूल फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं इनको घर पर रखना या पालन गैर कानूनी माना जाता है जिसके अंतर्गत 3 साल की सजा का भी प्रावधान है.

Kota News: भाई के नहीं हो रहे थे बच्चे तो बहन ले आई कछुए, घर पहुंच गई पुलिस; कछुओं को किया रेस्क्यू 
पुलिस ने कछुओं को रेस्क्यू कर लिया है.

Rajasthan: कोटा में वन्य जीव विभाग ने कार्रवाई करते हुए नयापुरा सिविल लाइन क्षेत्र में एक मकान से दो कछुए बरामद किये हैं. टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए दो कछुओं को बरामद किया है. जिला वन अधिकारी (डीएफओ) अनुराग भटनागर ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित एक मकान में गैर कानूनी तरीके से मकान मालिक ने दो कछुआ को रख रखा था.

उन्होंने बताया कि वन्य जीव अधिनियम के तहत कछुए शेड्यूल फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं इनको घर पर रखना या पालन गैर कानूनी माना जाता है जिसके अंतर्गत 3 साल की सजा का भी प्रावधान है. फिलहाल मकान मालिक को पाबंध किया गया है. जब पुलिस घर पहुंची तो वहां मौजूद महिला ने कहा कि उसके भाई के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो किसी ने उनसे कहा कि कछुवे की सेवा करो, इससे बच्चे हो जाएंगे, इसी लिए वो इन्हें खरीद कर लाई हैं.

वन्य जीव अधिनियम के तहत कछुए शेड्यूल फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं

वन्य जीव अधिनियम के तहत कछुए शेड्यूल फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं

इस दौरान महिला ने कहा कि उनकी कॉलोनी में कई घरों में कछुए पाल रहे हैं. इस पर अधिकारियों ने महिला से उन घरों की सूचना देने के लिए कहा है. फिलहाल महिला को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है. 

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