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Rajasthan: आसाराम से नहीं मिल पाया नारायण साईं, कोर्ट से वापस लेनी पड़ी याचिका, जानें क्या रही वजह?

अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल सूरत की जेल में बंद है और यदि उसे अपने पिता से जोधपुर जेल में मिलने की इजाजत दी जाती है तो वह वहां तक आने-जाने के लिए पुलिस सुरक्षा का खर्च वहन करेगा.

Rajasthan: आसाराम से नहीं मिल पाया नारायण साईं, कोर्ट से वापस लेनी पड़ी याचिका, जानें क्या रही वजह?
आसाराम (फाइल फोटो)

Rajasthan: बलात्कार एवं अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के बेटे सजायाफ्ता नारायण साईं ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 20 दिन की अस्थायी जमानत संबंधी अपनी याचिका मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय से वापस ले ली. नारायण साईं ने याचिका में कहा था कि उसके पिता जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं. आसाराम जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, जबकि नारायण साईं को सूरत की एक जेल में रखा गया है.

अस्पताल से आसाराम को मिली छुट्टी

जस्टिस ए. एस. सुपेहिया और जस्टिस विमल व्यास की बेंच को अवगत कराया गया कि आसाराम को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह राजस्थान की जोधपुर जेल लौट गया है, इसके बाद साईं की ओर से पेश हुए वकील आई. एच. सैयद ने याचिका वापस लेने का फैसला किया. सैयद ने अदालत को बताया कि नारायण साईं ने आसाराम से मिलने के लिए 20 दिन की अस्थायी जमानत मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि आसाराम 'जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और जीवित नहीं रह पाएगा'.

'पुलिस सुरक्षा का खर्च मैं उठाऊंगा'

अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल सूरत की जेल में बंद है और यदि उसे अपने पिता से जोधपुर जेल में मिलने की इजाजत दी जाती है तो वह वहां तक आने-जाने के लिए पुलिस सुरक्षा का खर्च वहन करेगा. सैयद ने एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कहा गया था कि आसाराम को सोमवार को जोधपुर जेल में दिल का दौरा पड़ा था. पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ही पारित एक हालिया आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आसाराम दिल्ली एम्स में इलाज कराने का इच्छुक नहीं था और केवल आयुर्वेदिक उपचार कराना चाहता था.

आसाराम को पड़ा था दिल का दौरा

इस बीच, अदालत को सूचित किया गया कि आसाराम अब अस्पताल में नहीं है और उसकी बीमारी का इलाज जेल में ही किया जा रहा है. अदालत को बताया गया, 'वह (आसाराम) अस्पताल गया, फिर जेल गया...उसे दिल का दौरा पड़ा और जेल में ही उसका इलाज किया जा रहा.' अदालत ने कहा कि अगर आसाराम अस्पताल में था ही नहीं, तो इस कवायद का कोई मतलब ही नहीं था. इसके बाद अधिवक्ता ने याचिका वापस लेना उचित समझा.

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