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Rajasthan: कल से बदल जाएगा अदालतों का समय, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे कोर्ट

Rajasthan: सुबह 8 बजे से 12.30 तक पीठासीन अधिकारी सुनवाई करेंगे. 10:30 से पौने ग्यारह बजे तक टी टाइम रहेगा. हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर ये आदेश होगा लागू. 

Rajasthan: कल से बदल जाएगा अदालतों का समय, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे कोर्ट
राजस्‍थान हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)

Rajasthan: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अदालतों के समय मे परिवर्तन किया है. इसके तहत 15 अप्रैल से लेकर 27 जून तक उच्च न्यायालय और बीकानेर सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समय में बदलाव किया गया है. इसके अनुसार अब न्यायालयों का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित किया गया है. राजस्थान में इन महीनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हर साल अदालतों के समय में परिवर्तन किया जाता है. ये परंपरा अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, जो अब तक चली आ रही है.

दोपहर 12:30 बजे तक होगी सुनवाई  

इस नए टाइम टेबल के अनुसार, पीठासीन अधिकारी सुबह 8.00 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक मामलों की सुनवाई करेंगे. इससे पहले सुबह 7.30 से 8.00 बजे तक और सुनवाई के बाद दोपहर 12.30 से 1.00 बजे तक पीठासीन अधिकारी अपने चैम्बर्स में कार्य करेंगे, जिसमें वे फाइलों की समीक्षा, निर्णय लेखन और दूसरे प्रशासनिक कार्य संपन्न करेंगे.  इस अवधि के दौरान टी टाइम का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है.  सुबह 10.30 से 10.45 बजे तक का समय चाय विश्राम यानी टी टाइम के रूप में निर्धारित किया गया है.

वकीलों ने कहा- मानवीय दृष्टिकोण से उचित

 वकीलों का कहना है कि ये फैसला न केवल मानवीय दृष्टिकोण से उचित है, बल्कि कार्यक्षमता की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.  राजस्थान की गर्म जलवायु में दोपहर के समय कार्य करना अत्यंत कठिन होता है, विशेषकर जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, ऐसे में न्यायालयों के कार्य समय में यह परिवर्तन कर्मचारियों के स्वास्थ्य और न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा. 

"आम लोगों के ल‍िए भी लाभकारी"

वरिष्ठ अधिवक्ता सकीना खान का कहना है कि ये समय परिवर्तन अधिवक्ताओं और आम जनता के लिए भी लाभकारी है. कोर्ट में आने वाले लोग सुबह के समय न्यायालय पहुंचकर दोपहर से पहले ही अपने कार्य निपटा सकेंगे, जिससे उन्हें गर्मी के चरम समय में बाहर रहने की आवश्यकता नहीं होगी. वकीलों ने इसे बेहतर बताया है. 

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