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This Article is From Oct 22, 2024

राजस्थान में एक साथ 89 फर्मों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, माप-तौल का चल रहा था बड़ा खेल

राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान में दूसरे दिन में 89 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई.  टीमों ने फर्मो के विरूद्ध नोटिस जारी कर जुर्माना भी लगाया गया है.

राजस्थान में एक साथ 89 फर्मों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, माप-तौल का चल रहा था बड़ा खेल
प्रतीकात्मक फोटो

Rajasthan News: राजस्थान में खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. हाल ही में खाद्य नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर कार्रवाई की गई थी. अब राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कई फर्मो पर कार्रवाई की गई है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में दूसरे दिन में 89 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई.  जिनमें में डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 13 फर्मो पर तथा 56 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये गये. 

टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर 1.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस दौरान जयपुर में  कौशल किशोर गुप्ता के पर्यवेक्षण में नेशनल स्टोर अनाज मंडी, मालपुरा गेट, सांगानेर पर कार्रवाई करते हुए 29 कांटे जब्त किए गए.

30 अक्टूबर तक नियमित चलेगा अभियान

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान आगामी 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा. इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है. किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है. इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है. उपभोक्ता हेल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्रवाई करती है. 

उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435  एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत कर सकते हैं. उपभोक्ता हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श, सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है.

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