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Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी बचाने का मामला, सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस अपील में, राजस्थान सरकार लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है.

Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी बचाने का मामला, सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को राजस्थान सरकार की खनन लाइसेंस विस्तार याचिका पर सुनवाई होगी. आज भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एएजी शिव मंगल शर्मा ने इसका मेंशन सीजेआई सामने किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील पर तात्कालिक सुनवाई करने के लिए सहमति जताई. इसका याचिका का मकसद लगभग 23,000 खनन पट्टों को बंद होने से रोकना है, जो सीधे तौर पर लगभग 15 लाख नौकरियों का समर्थन करते हैं.

टाइम एक्स्टेंशन की मांग

इस अपील में, राजस्थान सरकार लगभग 23,000 खनन लाइसेंसों के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है. यह एक्सटेंशन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) के राज्य स्तरीय प्राधिकरण SEIAA को जरूरी इवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा करने का समय देगा, जैसा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश में निर्देशित किया गया है. 

NGT ने क्या आदेश दिया है?

एनजीटी के आदेश के अनुसार, जिन खनन पट्टों को डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (DEIAAs) ने पर्यावरणीय मंजूरी (EC) दी गई, उनका SEIAA की तरफ से रिवैल्यूएशन किया जाना चाहिए. SEIAA, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी के कारण इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ रही है.

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