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This Article is From Mar 02, 2025

Rajasthan High Court: कर्मचार‍ियों को 30 द‍िन से ज्‍यादा नहीं कर सकेंगे APO, राजस्‍थान हाईकोर्ट का आदेश  

Rajasthan High Court: अब क‍ि‍सी भी कर्मचारी-अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए एपीओ नहीं क‍िया जा सकेगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को आदेश द‍िया है.

Rajasthan High Court: कर्मचार‍ियों को 30 द‍िन से ज्‍यादा नहीं कर सकेंगे APO, राजस्‍थान हाईकोर्ट का आदेश  

Rajasthan High Court: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को आदेश द‍िया है क‍ि एपीओ की अवध‍ि 30 द‍िन से ज्‍यादा नहीं हो सकेगी. इसका इस्‍तेमाल ट्रांसफर या दंड के रूप में नहीं क‍िया जा सकेगा. राज‍स्थान जोधपुर हाईकोर्ट के जस्‍टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने आदेश द‍िया है. मुख्‍य सच‍िव को नए प्रशासन‍िक आदेश जारी करने के न‍िर्देश द‍िए गए हैं. डॉ. द‍िलीप सिंह चौधरी, गणराज व‍िश्‍नोई, डॉ. मांगीलाल सोनी, लक्ष्‍मीनारायण कुम्‍हार सह‍ित 56 याच‍िकाकर्ताओं को राहत म‍िली है.

याच‍िकाकर्ता डॉ. द‍िलीप स‍िंह चौधरी कोर्ट में हुए पेश 

एपीओ आदेश स‍िर्फ राजस्‍थान सेवा न‍ियम में दी गई पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में ही जारी होगा. जस्‍ट‍िस अरुण मोंगा की बेंच में याच‍िकाकर्ता डॉ. द‍िलीप स‍िंह चौधरी पेश हुए. याचिकाकर्ता साल 2015 से च‍िक‍ित्‍सा अध‍िकारी पद पर न‍ियुक्‍त हुए थे. 6 साल की सेवा के बाद उन्हें वर‍िष्‍ठ च‍िक‍ित्‍सा अध‍िकारी पद पर भोपालगढ़ में न‍ियुक्‍त क‍िया गया. 

19 फरवरी 2024 को कर द‍िया गया था एपीओ 

तीन साल की सेवा अवध‍ि वाले जून‍ियर च‍िक‍ित्‍सक को वर‍िष्‍ठ पद पर न‍ियुक्‍त करने की मंशा से याच‍िकाकर्ता को 19 फरवरी 2024 को एपीओ कर द‍िया गया था. इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एपीओ आदेश पर स्‍टे का आदेश जारी कर द‍िया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एपीओ आदेश प्रशासनिक आवश्यकता व जनहित को देखते हुए किया गया.

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