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This Article is From Jul 12, 2025

Rajasthan: अजमेर दरगाह के पास रह रहे लोगों को नोटिस तो हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, 2019 में भी अदालत ने दिया था ऑर्डर

Ajmer News: कोर्ट ने निर्देशित किया कि अगर भविष्य में प्रार्थी के खिलाफ कोई आदेश आता है तो उसे 1 महीने का समय देकर नोटिस का जवाब दिया जाए. इसके बाद ही नियमानुसार निस्तारण हो.

Rajasthan: अजमेर दरगाह के पास रह रहे लोगों को नोटिस तो हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, 2019 में भी अदालत ने दिया था ऑर्डर

Rajasthan Highcourt order in ajmer case: अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह और तारागढ़ की पहाड़ियों के पास क्षेत्र में रह रहे लोगों को वन विभाग के नोटिस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. वन विभाग के द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. वार्ड संख्या 46 के निवासी अब्दुल सत्तार ने अधिवक्ता सैयद सादत अली के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन ने वन विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन अजमेर को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक प्रार्थी अब्दुल सत्तार के निवास और दुकान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए. कोर्ट ने निर्देशित किया कि अगर भविष्य में प्रार्थी के खिलाफ कोई आदेश आता है तो उसे 1 महीने का समय देकर नोटिस का जवाब दिया जाए. इसके बाद ही नियमानुसार निस्तारण हो.

5 पीढ़ियों से रह रहा है परिवार

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील की है कि अब्दुल सत्तार और उनका परिवार 1970 से पहले से ही इस स्थान पर निवास कर रहा है. उन्होंने इस दावे के समर्थन में 1970 का बिजली का बिल और कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. साथ ही यह भी बताया कि सत्तार की 5 पीढ़ियां यहीं पर निवास करती रही हैं.

2019 में भी दिया था स्टे ऑर्डर

इससे पहले भी साल 2019 में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, जिसे स्थानीय अदालत ने खारिज कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे. इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को वन विभाग द्वारा अब्दुल सत्तार को दुकान व मकान हटाने संबंधी नया नोटिस चस्पा किया गया था, जिसका जवाब प्रार्थी ने नियमानुसार दिया.

दलील- सरकार बदली तो मुसलमान को किया परेशान 

अधिवक्ता ने दलील में यह भी कहा कि जब-जब सरकारें बदलती हैं, मुसलमानों को निशाना बनाकर परेशान किया जाता है. कोर्ट ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद प्रार्थी को राहत प्रदान की और फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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