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This Article is From Nov 22, 2024

Rajasthan News: SI भर्ती रद्द होगी या नहीं? राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से कहा 2 हफ्ते में लीजिये फैसला 

SI Paper Leak: राजस्थान सरकार SI भर्ती मामले को लगातार टालती रही है. इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक सरकार किसी फैसले पर नहीं पहुंची. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तस्वीर साफ़ हो सकती है.

Rajasthan News: SI भर्ती रद्द होगी या नहीं? राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से कहा 2 हफ्ते में लीजिये फैसला 

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि वो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में दो हफ्ते में कोई फैसला ले. सरकार ने हाई कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया. इसके अलावा SI भर्ती पेपर लीक में शामिल 10 आरोपियों को भी कोर्ट ने ज़मानत भी दे दी है. 

सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने पैरवी की थी. उच्च न्यायालय ने कहा, "मामला जनहित से जुड़ा है 2 सप्ताह के अंदर फैसला कीजिए".याचिकार्ताओं की तरफ से हरेंद्र नील ने की पैरवी थी. 

10 आरोपियों को मिली ज़मानत 

वहीं बीस आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. 10 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी. कोर्ट से करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश्व, प्रेमसुखी, अभिषेक, राजेश्वरी, प्रवीण और नीरज कुमार यादव को जमानत मिली. कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को मामले की सुनवाई की थी. इसके बाद आरोपियों एवं एसओजी को लिखित में फाइनल सबमिशन देने को कहा. आज कोर्ट ने दस आरोपियों को जमानत दे दी. 

याचिकाकर्ताओं के वकील दावा -  SOG ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील कह चुके हैं कि जस्टिस समीर जैन की बेंच के सामने हमने यह तर्क दिया कि SOG ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है. पुलिस मुख्यालय ने भी इस रिपोर्ट पर सहमति जताई है और महाधिवक्ता ने भी अपनी राय दी है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और 2021 में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, उनकी परीक्षा को फिर से लिया जाए.

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इस पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया, जिसके तहत इन कर्मचारियों की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर तलवार लटक गई.

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