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Rajasthan: 7 साल की बच्ची के भ्रामक पोस्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, मेटा को दिया हटाने का सख्त निर्देश

राजस्थान के जयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी पोस्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सात साल की बच्ची को लापता बताकर इनाम की घोषणा वाली पोस्ट पर कोर्ट ने मेटा को तुरंत उसे हटाने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan: 7 साल की बच्ची के भ्रामक पोस्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, मेटा को दिया हटाने का सख्त निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर.

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक भ्रामक पोस्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सात साल की एक नाबालिग बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया कंपनी मेटा को विवादित पोस्ट और उससे जुड़ी सभी भ्रामक कड़ियों को तुरंत ब्लॉक या डिलीट करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गलत जानकारी से बच्ची और उसकी मां की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

लापता बताकर इनाम की झूठी घोषणा की गई

मामले की सुनवाई न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड की अदालत में हुई. याचिका में बताया गया कि सोशल मीडिया पर बच्ची के दादा-दादी के नाम से एक पोस्ट वायरल की गई. इसमें दावा किया गया कि बच्ची अहमदाबाद से लापता हो गई है और जो भी उसे ढूंढकर लाएगा उसे एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

इनाम के लालच में लोग पहुंचने लगे घर

पोस्ट वायरल होते ही कई अनजान लोग बच्ची के घर पहुंचने लगे. कुछ लोग मदद के नाम पर तो कुछ इनाम की लालच में वहां आने लगे. इससे परिवार में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया. बच्ची और उसकी मां को किसी अप्रिय घटना का खतरा महसूस होने लगा.

पिता की 2015 में हो चुकी है मृत्यु

बच्ची की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि बच्ची के माता-पिता की शादी वर्ष 2010 में हुई थी. वर्ष 2015 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी. तब से बच्ची अपनी मां के साथ रह रही है और पूरी तरह सुरक्षित है.

दादा ने पोस्ट करने से किया इनकार

दूसरी ओर बच्ची के दादा ने इन आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि उनकी पत्नी यानी बच्ची की दादी का पहले ही निधन हो चुका है और वे खुद करीब 70 वर्ष के हैं. उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा नहीं की है.

फेक न्यूज पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि चाहे पोस्ट किसी ने भी डाली हो लेकिन इसका असर बेहद गंभीर है. कोर्ट ने साफ किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी की निजता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसी आधार पर मेटा को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस कर रही पोस्ट की जांच

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है कि यह भ्रामक पोस्ट सबसे पहले किसने और किस उद्देश्य से सोशल मीडिया पर डाली. इस मामले को फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है.

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