
Rajasthan News: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 (SI Bharti) रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. मंगलवार को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 (SI Paper Leak 2021) पर सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश की. इस रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की सिफारिश की गई है. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी.
भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी- सरकार
सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कमेटी (SI Bharti Cabinet Sub Committee) की रिपोर्ट पेश की. अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने संवाददाताओं से कहा, 'समिति ने पाया कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी. एसओजी विस्तृत जांच कर रही है और गिरफ्तारियां कर रही है. 'दागी और साफ' उम्मीदवारों को अलग करना संभव है.'
कई निर्दोष उम्मीदवारों को नुकसान होगा
वही, चयनित उम्मीदवारों के वकील आर.एन. माथुर ने तर्क दिया कि भर्ती रद्द करने से कई निर्दोष उम्मीदवारों को बिना वजह नुकसान होगा. माथुर ने कहा, 'उप-समिति (कैबिनेट सब कमेटी) ने कहा है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों पर कोई आपत्ति नहीं है. यदि कोई आपत्ति नहीं है तो मेरा मानना है कि कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से उचित है. कुछ दागी उम्मीदवारों के लिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती.'
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने कहा कि वे अगली सुनवाई में मामले पर अपना जवाब पेश करेंगे. वकील हरेंद्र नील ने बताया कि उप-समिति ने अदालत के समक्ष पेश अपनी रिपोर्ट में चार सिफारिशें की हैं.
कैबिनेट सब-कमेटी की ये 4 सिफारिशें
- एसआईटी द्वारा अपनी जांच जारी रखना
- दागी उम्मीदवारों को भविष्य की सरकारी परीक्षाओं से वंचित रखना
- भर्ती रद्द नहीं किया जाना
- पर्याप्त रिक्तियों का विज्ञापन निकालते हुए भावी परीक्षा में उम्मीदवारों को आयु में छूट दिया जाना
बता दें कि 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने विज्ञापन दिया था. भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंप दी. पेपर लीक में शामिल अन्य लोगों के अलावा 50 से अधिक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है. पेपर लीक की बात सामने आने पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने या न करने का फैसला लेने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था.
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