Rajasthan SI Recruitment Cancelation: एसआई भर्ती परीक्षा मामले में सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से इस मामले में अपना जवाब पेश करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान साह ने कहा कि अभी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है. हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. हम इस भर्ती को फिलहाल रद्द नहीं कर सकते. इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी. कोर्ट ने एएसजी आरडी रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त किया.
सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई. जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार को अपनी एजेंसी पर ही भरोसा नहीं है? क्योंकि एसआईटी, मंत्रियों की सब कमिटी ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की थी. हालांकि अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि राय को राय की तरह ही देखा जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता के दस्तावेज पर उठाए सवाल
विज्ञान साह ने कहा कि याचिका कर्ता यह दस्तावेज कहां से ला रहे? यह एक गुप्त दस्तावेज है, सार्वजनिक दस्तावेज तो हैं नहीं. न ही यह दस्तावेज सूचना के अधिकार से हासिल किए गए हैं. सरकार और उनके कर्मियों के बीच की बातचीत इन्होंने कैसे हासिल की है. इस पर कोर्ट ने याचिका कर्ता के वकील से जवाब पेश करने को कहा है.
सरकार की तरफ से यह आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि याचिकाकर्ता जिस तरह से दस्तावेजों को सार्वजनिक कर रहे हैं, उससे जांच प्रभावित हो सकती है. हम सभी आरोपियों तक पहुंचना चाहते हैं. लेकिन याचिकाकर्ता जिस तरह भर्ती रद्द करना चाहते हैं, जिससे मामला यहीं समाप्त हो जाए.
भर्ती रद्द करने को लेकर आंदोलन होगा तेज
कोर्ट की सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की. भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले लादूराम कहते हैं कि हमारा सरकार से भरोसा समाप्त हो चुका है. हम अब अपने आंदोलन को और तेज करेंगे. यह आश्चर्यजनक है कि एसआईटी, कैबिनेट सब कमिटी की अनुशंसा के बावजूद सरकार भर्ती रद्द नहीं कर रही.
बताया गया है कि अब इस मामले में कोर्ट की सुनवाई 10 फरवरी को की जाएगी.