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पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में आरक्षण का नहीं हुआ पालन, राजस्‍थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई रोक; मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार और बोर्ड से जवाब तलब किया है. निर्देश द‍िया कि 12.5% आरक्षित पदों को भूतपूर्व सैनिकों से ही भरा जाए.

पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में आरक्षण का नहीं हुआ पालन, राजस्‍थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई रोक; मांगा जवाब
फाइल फोटो.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 12.5% आरक्षण का पालन नहीं किए जाने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के अलावा किसी अन्य वर्ग से नियुक्तियां न की जाएं.

भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई  

यह आदेश न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकल खंडपीठ ने सुनील कुमार सहित अन्य भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर जारी किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि पुस्तकालयाध्यक्ष पदों के लिए कुल 527 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 9 पद ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए.

2024 को जारी हुआ था विज्ञापन  

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 11 दिसंबर 2024 को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसके करीब 1 साल बाद 28 नवंबर 2025 को हाल ही में भर्ती परीक्षा के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है.

भूतपूर्व सैनिकों को केवल 9 पद दिए 

भर्ती परीक्षा में अब कल 600 पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है. इसमें 527 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 73 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निकाले गए हैं. संशोधित विज्ञप्ति में भूतपूर्व सैनिकों को केवल सामान्य वर्ग में 9 पद दिए गए हैं. इसके अलावा किसी अन्य वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं.

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