
Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान सरकार से कहा कि वह जयपुर में खुली जेल की लेआउट योजना में अब कोई बदलाव न करे. कोर्ट ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कैदियों को समाज की मुख्यधारा में लाना है.
सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जयपुर में 17,800 वर्ग मीटर के भूखंड पर खुली जेल के निर्माण के लिए प्रस्तावित लेआउट योजना में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था.
दिन में काम और शाम को जेल में वापसी
खुली जेल की अवधारणा के तहत दोषियों को आजीविका कमाने के लिए दिन में परिसर के बाहर काम करने और शाम को वापस लौटने की अनुमति होती है. इस अवधारणा को दोषियों को समाज के साथ घुलने-मिलने और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए पेश किया गया था, क्योंकि कैदियों को जेल से बाहर सामान्य जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश
पीठ ने आदेश दिया, 'मुख्य उद्देश्य कैदियों को समाज की मुख्यधारा में लाना है. हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह एक हलफनामा दाखिल करे कि स्वीकृत लेआउट योजना में आगे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.'
'राज्य के खुली जेल का प्रस्ताव व्यवहार्य है'
याचिका पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित खुली जेल और उससे सटे अस्पताल के बीच 34 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क है. पीठ ने कहा, 'हमें मौजूदा अवमानना याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता. अपने पिछले आदेश के तहत हमने इस न्यायालय के रजिस्ट्रार को साइट का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इस कोर्ट के न्यायाधीशों ने परिसर का भौतिक निरीक्षण किया है. रिपोर्ट से पता चलता है कि अस्पताल की स्थापना और खुली जेल के आधुनिकीकरण का राज्य का प्रस्ताव व्यवहार्य है.'
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अवमानना याचिका
अवमानना याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि अगर परियोजना पूरी हो जाती है तो कैदियों को बेहतर आवास और मनोरंजन के लिए जगह मिलेगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि खुली जेल के परिसर में खुले क्षेत्र का उपयोग उन रोगियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा नहीं किया जा सकता है जो प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण और इसके शुरू होने के बाद वहां आएंगे.
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