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Sirohi News: मिलावटखोरों के खिलाफस्वास्थ्य विभाग ने कसा शिंकजा, 1177 किलो घी किया सीज

Rajasthan News: त्योहारी सीजन में मिलावटखोर काफी सक्रिय हो जाते हैं. अधिक मुनाफे के चक्कर में वे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते. इसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने सिरोही के आबूरोड में छापेमारी की है.

Sirohi News: मिलावटखोरों के खिलाफस्वास्थ्य विभाग ने कसा शिंकजा, 1177 किलो घी किया सीज
जांच के लिए घी के सैंपल लेते हुए खाद्य सुरक्षा टीम

Sirohi News: दीवाली का त्योहार आते ही मिलावटखोर काफी सक्रिय हो जाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं. इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन में जांच का दायरा बढ़ा दिया है.इसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा टीम ने सिरोही जिले के आबूरोड में छापा मारकर मिलावटी घी के संदेह में कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की. टीम ने ओरिया  विनोद मार्केटिंग, श्याम ट्रेडर्स कंपनी और पूर्णिमा डेयरी के खिलाफ कार्रवाई कर घी के नमूने लिए. 

दुकानों पर स्वास्थ विभाग ने की कार्रवाई

खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान 'शुद्ध आहार एवं मिलावट के विरुद्ध युद्ध' के तहत आबूरोड शहर में खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण कर नमूने लेने की कार्रवाई की गई. यहां मिलावटी घी के संदेह पर कार्रवाई की गई.इससे आबूरोड बाजार के व्यापारियों में हड़कंप मच गया.

कई किलों घी किया जब्त

इस कार्रवाई में राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा दल ने ओरिया विनोद मार्केटिंग, आबू रोड से उड़िया ब्रांड घी और सांवरा ब्रांड घी के नमूने लिए और 110 किलो घी जब्त किया. इसके अलावा श्याम ट्रेडर्स कंपनी से गोपी श्री ब्रांड घी और ओमकृष्ण ब्रांड घी के नमूने लेकर 627 किलो घी जब्त किया. इसी तरह पूर्णिमा डेयरी, आबू रोड से घी का नमूना लेकर 450 किलो घी जब्त किया. इसके अलावा पूर्णिमा डेयरी से 700 किलो क्रीम भी जब्त की गई.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले में सिरोही सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि विक्रेताओं को साफ-सफाई रखने और शुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने तथा खाद्य पदार्थों को ढककर रखने की हिदायत दी गई है. साथ ही नमूने लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे. मिलावट की आशंका होने पर एफएसएस एक्ट के तहत जांच के लिए नमूने लिए गए हैं. जांच के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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