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राजस्थान में प्रेमी जोड़े की सुरक्षा के लिए बनी SOP, शिकायत पर 7 दिन में होगी कार्रवाई

यदि कपल को किसी प्रकार का खतरा है तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे. यदि सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं है तो स्पष्ट कारण बताएंगे. उनके परिजनों को बुलाकर आपसी समझाईश का प्रयास करेंगे.

राजस्थान में प्रेमी जोड़े की सुरक्षा के लिए बनी SOP, शिकायत पर 7 दिन में होगी कार्रवाई
प्रतीकात्मक फोटो

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा मांगने वाले विवाहित जोड़ों व करीबी रिश्ते (क्लोज रिलेशनशिप) में रह रहे कपल के आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एसओपी तय कर दी है. पुलिस मुख्यालय से इसके लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. यदि किसी कपल को किसी से खतरा है तो नोडल अधिकारी पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे. 

इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत

एसओपी के अनुसार, राज्य के विवाहित जोड़े व क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि व अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है. यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे. साथ ही कपल डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

खतरे पर कपल को मिलेगी सुरक्षा

जल्द ही एससीआरबी द्वारा पुलिस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है. उस लिंक के माध्यम से आवेदक थाने पर व्यक्तिगत उपस्थित हुए बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. नोडल अधिकारी शिकायत पर तुरंत पीड़ित कपल को अंतरिम राहत प्रदान करेंगे. सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आवेदक के बयानों की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा है तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे. यदि सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं है तो स्पष्ट कारण बताएंगे. उनके परिजनों को बुलाकर आपसी समझाईश का प्रयास करेंगे.

7 दिन में कानूनी कार्रवाई करेंगे नोडल अधिकारी

यदि कपल के परिजनों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत मिले तो तुरंत उनकी सुरक्षा व कानूनी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे. यदि संबंधित को आश्रय की आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेफ हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करवाएंगे. जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी है, जो सात दिवस के अंदर कानूनी कार्रवाई करेंगे. इनसे सन्तुष्ट नहीं होने पर जिला एसपी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती जो 3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे. रेंज आईजी और कमिश्नर मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करेंगे. 

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